छत्तीसगढ़

राशन दुकान संचालक पर FIR दर्ज

Shantanu Roy
18 May 2025 7:47 PM IST
राशन दुकान संचालक पर FIR दर्ज
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छग
Raigarh. रायगढ़। शासकीय उचित मूल्य दुकान जबगा के संचालक मां अम्बे महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह व सचिव शेष कुमार साहू को दुकान संचालन में अनियमितता बरतने/व्यवपर्तन पाए जाने के कारण संचालक के विरूद्ध छ.ग.सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)आदेश 2016 के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। एसडीएम धरमजयगढ़ धनराज मरकाम के निर्देश पर खाद्य निरीक्षक धरमजयगढ़ ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। एसडीएम कार्यालय धरमजयगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान जबगा के संचालक के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। जिसमें उनके द्वारा नियमित रूप से दुकान नहीं खोला जाता है और ना ही राशन वितरण किया जाता है। महीने में सिर्फ एक या दो दिन दुकान खुला रहता है। इसके अलावा दिए जाने वाले खाद्यान्न सामग्री में निर्धारित दर से अधिक राशि लिए जाने की भी शिकायतें मिल रही थी।


इस संबंध में संज्ञान लेने पर संचालक द्वारा मौके पर बयान देने से इंकार किया गया। साथ ही दुकान संचालन संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं भौतिक सत्यापन में चना वितरण एवं भंडारण के विरूद्ध कम मात्रा पाया गया। जिसके लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया था। जिसके संबंध में संचालक द्वारा संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही खाद्य निरीक्षक पर अशोभनीय टिप्पणी भी सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया में की गई थी। मां अम्बे महिला कल्याण समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह व सचिव-शेष कुमार साहू का कृत्य छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)आदेश-2016 की 5 (24), 5 (27), 6 (1)ग, 12 (3), 13 (1), 13 (2) एवं 15 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। अतएव सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)आदेश-2016 की उपरोक्त कंडिकाओं का उल्लंघन आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 व शासकीय सेवक के प्रति सार्वजनिक सोशल मीडिया मंच पर असभ्य व्यवहार के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज करवाया गया है।
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