छत्तीसगढ़

BJP नेता के खिलाफ FIR दर्ज, अवैध प्लाटिंग मामले में पुलिस ने कसा शिकंजा

Nilmani Pal
24 Jun 2024 3:48 AM GMT
BJP नेता के खिलाफ FIR दर्ज, अवैध प्लाटिंग मामले में पुलिस ने कसा शिकंजा
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छग

दुर्ग durg news। जिले में​​​ बीजेपी नेता और भू-माफिया प्रदीप गुप्ता Pradeep Gupta समेत 4 चार लोगों के खिलाफ कुरुद ग्राम में अवैध प्लाटिंग Illegal plotting करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। यह शिकायत खुद नगर निगम आयुक्त की तरफ से निगम के सफाई कर्मी गेदलाल देवांगन ने दर्ज कराई है। मामला जामुल थाना क्षेत्र का है।

Bhilai Municipal Corporation दरअसल, भिलाई नगर निगम के सफाई कर्मी गेदलाल देवांगन ने 21 जून को एक शिकायत पत्र दिया था। उसमें भिलाई आयुक्त का हस्ताक्षर था। उनके आवेदन को आधार मानते हुए पुलिस ने अवैध प्लांटिंग करने के आरोप में पारस, संदीप गुप्ता, श्रीराम बरण गुप्ता और प्रदीप गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। संदीप और प्रदीप गुप्ता दोनों भाई हैं। श्रीराम बरण गुप्ता उनके पिता हैं।

chhattisgarh news भिलाई निगम आयुक्त ने अपने पत्र में लिखा है कि, निगम क्षेत्र के ग्राम कुरूद के खसरा नंबर-1546 की जमीन पर अवैध प्लाटिंग करते पाए गए हैं। यह जमीन शहर के बीच लोहिया रोड़ के पीछे कैलाश नगर के पास है। इन्होंने प्लाटिंग के लिए ना तो निगम भिलाई (कलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण) कराया है और ना ही संबंधित भूस्वामियों को कलोनाइजर लाइसेंस जारी किया गया है। आयुक्त ने पुलिस को दिए आवेदन में स्पष्ट लिखा है कि अवैध प्लाटिंग का काम प्रदीप गुप्ता और अन्य ने किया है। वो छग नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 292(ग) का उल्लघंन है। ऐसा करने वाले के खिलाफ कम से कम तीन साल और अधिक से अधिक सात वर्ष के कारावास की कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही उसे कम से कम एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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