अंबिकापुर Ambikapur। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) अंबिकापुर परिसर में चार वर्षीय बालिका की भूमिगत पानी टँकी में डूबने से हुई मौत के मामले में आखिरकार पुलिस police ने तत्कालीन प्राचार्य शशि सिंह Principal Shashi Singh के विरुद्ध धारा 304 (ए) के तहत प्राथमिकी कर ली है। तीन महीने से अधिक समय तक चली जांच में पुलिस ने पाया कि डाइट परिसर की भूमिगत पानी टँकी का ढक्कन नहीं था।
chhattisgarh news ढक्कन के नाम पर संस्थान के बेंच के पटरे को असुरक्षित तरीके से रख दिया गया था। अबोध बालिका के उस पर पैर रखते ही असंतुलित होकर वह गिर पड़ी। इस कारण उसकी मौत हो गई। 12 मार्च 2024 को हुई घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दाखिल किया है। इसमें लापरवाही के आरोप है। इधर न्यायालय में परिवाद के बाद पुलिस पर भी शीघ्रता से जांच का दबाब था। लगभग साढ़े तीन माह बाद पुलिस ने आखिरकार तत्कालीन प्राचार्य के विरुद्ध एफआइआर पंजीकृत किया है।