छत्तीसगढ़

पटवारी पर जुर्माना की कार्रवाई, अवैध प्लाटिंग को दे रहा था बढ़ावा

Nilmani Pal
25 May 2024 12:20 PM GMT
पटवारी पर जुर्माना की कार्रवाई, अवैध प्लाटिंग को दे रहा था बढ़ावा
x
छग

सक्ती। अवैध प्लाटिंग के कारोबार पर लगाम कसने कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है. अवैध प्लाटिंग वाली जमीन को राजसात कर छत्तीसगढ़ शासन के नाम दर्ज करने के निर्देश देने के साथ प्लाटिंग करने वाले पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. इस मामले में दोषी पटवारी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है. कलेक्टर की कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग में लिप्त कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

एसडीएम केएस पैकरा ने बताया कि सक्ती निवासी मनीष कुमार अग्रवाल पिता अशोक कुमार अग्रवाल ने ग्राम नन्दौरखुर्द में स्थित भूमि खसरा नंबर 2149/2 भूमि को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत बिना व्यपवर्तन कराए अवैध प्लाटिंग कर कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विक्रय कर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 का उल्लंघन तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ का उल्लंघन करना पाया गया.

Next Story