छत्तीसगढ़

पिता का मर्डर, बेटे को आजीवन कारावास की हुई सजा

Nilmani Pal
19 April 2026 11:23 AM IST
पिता का मर्डर, बेटे को आजीवन कारावास की हुई सजा
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रायगढ़. जमीन विवाद में हुई एक जघन्य हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैए साथ ही उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. जानकारी के अनुसार यह मामला थाना तमनार क्षेत्र का है.

मृतक मनबोध राठिया के पुत्र प्रेम साय राठिया द्वारा दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि 20 जनवरी 2021 को दोपहर के समय वह घर से बाहर काम पर गया हुआ था. उस दौरान घर में उसके पिता मनबोध राठिया, भतीजा हेम कुमार और अवंति राठिया मौजूद थे. इसी बीच जमीन बिक्री को लेकर आरोपी सोनसाय राठिया और उसके पिता के बीच विवाद हो गया.

देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर टांगी से उसके पिता के गले पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही थाना तमनार पुलिस सक्रिय हुई और मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही मृतक के आश्रितों को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा भी की गई है.


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