करोड़ों की ठगी करने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार, रायपुर पुलिस ने किया खुलासा
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट एवं थाना आजाद चैक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ कर आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी के संबंध में तकनीकी विश्लेषण करने के साथ ही मुखबीर भी लगाया गया। आरोपी के छिपने के हर संभावित ठिकानों की जानकारी एकत्र कर लगातार पतासाजी व रेड कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे थे। आरोपियों की पतासाजी व गिरफ्तारी हेतु पूर्व में भी टीमें नागपुर, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भेजी गई थी। चूंकि आरोपी स्वप्निल मित्तल बहुत ही शातिर किस्म का आरोपी है, जो घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था तथा पुलिस टीम को गुमराह करने हेतु बार-बार अपना ठिकाना बदलता था।
इसी दौरान आरोपी की गिरफ्तारी में लगी टीम के सदस्यों को आरोपी की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट के प्रभारी निरीक्षक गिरीश तिवारी के नेतृत्व मंें 05 सदस्यीय विशेष टीम गठित कर राजस्थान एवं उत्तराखण्ड रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी को उत्तराखण्ड के देहरादून में चिन्हांकित कर आरोपी की पतासाजी कर जानकारी एकत्र करते हुए आरोपी को लोकेट किया गया एवं आरोपी स्वप्निल मित्तल को देहरादून स्थित एक धर्मशाला से पकड़ा गया, जो अपने पिता सुरेश कुमार मित्तल के साथ धर्मशाला में छिपा था।
पूछताछ में आरोपी स्वप्निल मित्तल द्वारा अपने पिता सुरेश कुमार मित्तल के साथ मिलकर करोड़ो रूपये की ठगी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया। आरोपी ठगी करने के पश्चात् फरार हो कर राजनांदगांव, छिंदवाड़ा, झांसी, ग्वालियर, मथुरा, वृन्दावन, ऋषिकेश, कुरूक्षेत्र, महासर, राजस्थान एवं देहरादून सहित अलग-अलग 20 स्थानों पर अपना ठिकाना बदल कर रह रहा था। फरारी के दौरान आरोपी स्वप्निल मित्तल मोबाईल फोन का उपयोग बहुत कम करता था एवं स्वयं को छिपाने व पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से समय-समय पर अपना मोबाईल नम्बर बदल देता था ताकि वह पकड़ा ना जा सके।
आरोपियों के विरूद्ध उक्त अपराध के अतिरिक्त थाना आजाद चैक में अपराध क्रमांक 166/22 धारा धारा 420, 120बी भादवि, अपराध क्रमांक 167/22 धारा 420 भादवि., अपराध क्रमांक 168/22 धारा 420, 120बी भादवि. तथा अपराध क्रमांक 199/22 धारा 420, 120बी भादवि. का अपराध पंजीबद्ध है।
पूछताछ में आरोपी स्वप्निल मित्तल द्वारा सरिया को नागपुर निवासी संतोष साहू उर्फ बंटी के नागपुर स्थित रामपाल स्टील फर्म में बिक्री करना तथा संतोष साहू उर्फ बंटी द्वारा उसे रकम का भुगतान नही करना बताया गया है। संतोष साहू उर्फ बंटी थाना आजाद चैक में दर्ज अपराध क्रमांक 163/22 एवं 167/22 का आरोपी है जो जमानत पर है तथा संतोष साहू उर्फ बंटी के विरूद्ध नागपुर (महाराष्ट्र) के थाना लकड़गंज एवं कलम्ना में बलवा, ठगी, चोरी, रेलवे अधिनियम एवं विद्युत अधिनियम सहित एक दर्जन अपराध पंजीबद्ध है।
आरोपी स्वप्निल मित्तल एवं सुरेश कुमार मित्तल को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 01 नग मोबाईल फोन व 01 नग स्विफ्ट कार जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
आरोपियों के विरूद्ध ठगी के अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों द्वारा लगभग 40-50 करोड़ रूपये की ठगी की गई है।
गिरफ्तार आरोपी
01. स्वप्निल मित्तल पिता सुरेश कुमार मित्तल उम्र 35 साल निवासी म.नं. डी-6, अग्रोहा काॅलोनी, रायपुरा, थाना डी.डी.नगर रायपुर।
02. सुरेश कुमार मित्तल पिता स्व. प्रहलाद चंद मित्तल उम्र 65 साल निवासी म.नं. डी-6, अग्रोहा काॅलोनी, रायपुरा, थाना डी.डी.नगर रायपुर।