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महासमुंद। न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पाण्डेय ने पटेवा थाना क्षेत्र के ग्राम रायतुम निवासी 30 वर्षीय राजेश कुमार ध्रुव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास का प्रावधान है। अभियोजन के अनुसार 11 नवंबर 2019 को रात्रि लगभग आठ बजे पिता चमरूराम और पुत्र राजेश कुमार का विवाद हुआ। विवाद जमीन बेचने को लेकर हुआ। चमरूराम अपनी पैतृक जमीन को बेचना चाहता था। लेकिन घर के बाकी सदस्य जमीन बेचने के पक्ष में नहीं थे। विवाद के दौरान चमरूराम अपनी जमीन बेचने पर उतारू था और मना कर रहे पुत्र राजेश कुमार ध्रुव के पैर को दांत से काट दिया।
घर के सभी सदस्य अपने कमरे में सो गए। दो दिन बीत डाने के बाद 14 नवंबर 2019 को सुबह 10 बजे के आसपास चमरू ध्रुव शराब पीकर घर आया और पुन: जमीन जयजाद व अपने बहू मीना बाई के गहने को बेचकर खाउंगा कहने लगा। इससे आरोपित पुत्र राजेश कुमार ध्रुव उत्तेजित हो गया और पास में खड़े डंडे को उठाकर पिता चमरू पर वार कर दिया। जिससे चमरू के सिर, नाक व कान में गंभीर चोटें आई औप वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे 108 के माध्यम से तुमगांव स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेकाहारा रायपुर रिफर किया गया। मेकाहारा पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक भूपेंद्र चंद्राकर ने पैरवी की।
Shantanu Roy
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