छत्तीसगढ़

बच्चियों से रेप के आरोपी पिता को हुई आजीवन कारावास की सजा

Nilmani Pal
24 April 2024 7:06 AM GMT
बच्चियों से रेप के आरोपी पिता को हुई आजीवन कारावास की सजा
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बिलासपुर। चार, पांच व साल साल की मासूम बेटियों से रेप करने के आरोपी पिता को कोर्ट ने उसके शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई है। मामला सितंबर 2022 को है। चकरभाठा इलाके की ये बच्चियां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं पहुंची तो कार्यकर्ता उनका पता लगाने के लिए घर गई। वहां उसने देखा कि एक बच्ची लकड़ी पकड़कर चल रही है और उसके पैरों में सूजन है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पता चला कि बच्चियों की मां उन्हें छोड़कर चली गई है, वे सभी पिता के साथ रहती हैं।

बच्चियों ने पूछताछ में बताया कि उसके पिता उसके साथ गलत काम करते हैं। इसी के चलते एक जख्मी भी हो गई है। वह चल फिर नहीं पा रही है। इस कारण कोई भी बहन आंगनबाड़ी केंद्र नहीं जा रही हैं। इसकी शिकायत जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने पुलिस से की तो उसने शुरूआती जांच में रेप जैसी घटना होने से इंकार कर दिया था। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसकी जानकारी बिलासपुर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को दी। उनकी पहल पर बाल संरक्षण समिति ने बच्चियों की काउंसलिंग की।

इस पर पुष्टि हुई कि उसका पिता अपनी तीनों बच्चियों के साथ रेप करता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक जिला कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पिता को दोषी मानते हुए उसे शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई है तथा एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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