छत्तीसगढ़

धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन कार्य गंभीरता से करें: कलेक्टर

Shantanu Roy
11 Sep 2023 5:59 PM GMT
धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन कार्य गंभीरता से करें: कलेक्टर
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छग
अम्बिकापुर। खरीफ वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जाएगा। जिसके लिए धान उपार्जन के लिए राज्य सरकार के वेबसाईट एकीकृत कृषक पोर्टल में पंजीयन कार्य प्रारंभ हो गया है। इस बार बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया जाएगा। कलेक्टर कुन्दन कुमार की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करते हुए समयसीमा में कार्य पूर्ण करने निर्देशित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि जारी किए गए निर्देशों के आधार पर इस वर्ष पूर्व के वर्षों की भांति कृषकों को पृथक से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अंतर्गत उनका गत वर्ष का पंजीयन कैरीफॉरवर्ड कर दी जाएगी। पूर्व वर्षों में पंजीकृत सभी किसानों को धान उपार्जन वर्ष 2023-24 के लिए धान पंजीयन में नॉमिनी नामांकन कर कैरी फॉरवर्ड करवाना अनिवार्य है, क्योंकि धान उपार्जन के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन में नॉमिनी रखना अनिवार्य है। इसके लिए गत वर्ष के पंजीकृत एवं नवीन पंजीयन कराने वाले किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए उनके परिवार व रिश्तेदारों को नॉमिनी बनाने की सुविधा प्रदान किया गया है। जिसके आधार पर स्वतः उपस्थित होकर या उनके द्वारा बनाए गए नॉमिनी के द्वारा धान की बिक्री की जा सकती है।
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले के सभी धान उपार्जन केन्द्रों में पहले से पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए धान पंजीयन के नॉमिनी नामांकन कर कैरीफारवर्ड किए जा रहे है। साथ ही किसानों को बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली की जानकारी के लिए ग्राम पंचायत एवं आश्रित ग्रामों में मुनादी कराकर व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सभी किसान अपना पंजीयन फॉर्म तैयार कर अंतिम तिथि से पूर्व अपने धान ऊपार्जन केन्द्र या सहकारी समिति केन्द्र के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है। इस पंजीयन प्रक्रिया से ऐसे किसान जिन्होंने जमीन खरीदी या बिक्री की है, वो भी इस पोर्टल में कृषि भूमि रकबा का सुधार करवा सकते हैं। कैरी फारवर्ड या पंजीयन के लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता है, उनमें आधार कार्ड (आवेदनकर्ता कृषक), नॉमिनी का आधार कार्ड ( किसान द्वारा नामित व्यक्ति ), ऋण पुस्तिका (भू-स्वामी पर्ची), बी-1 (भू-स्वामी विवरण), बी-2 खसरा पांचसाला खण्ड-2 (फसल विवरण), बैंक पासबुक की छायाप्रति ( केवल आवेदनकर्ता कृषक) एवं स्वघोषणा पत्र (केवल संयुक्त भू-स्वामी के लिए ) शामिल है।
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