छत्तीसगढ़

झूठा आरोप, शिकायत कर्ता को ही लगा 5 हजार का जुर्माना

Nilmani Pal
27 Jun 2022 11:41 AM GMT
झूठा आरोप, शिकायत कर्ता को ही लगा 5 हजार का जुर्माना
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छग

अंबिकापुर। बेबुनियाद और निराधार शिकायत करने पर मनरेगा लोकपाल द्वारा शिकायत कर्ता के विरुद्ध 5000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित करने का अनुशंसा किया गया है। मनरेगा लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता व शिकायतकर्ता श्री डीके सोनी के द्वारा मैनपाट के कामलेश्वपुर एकलव्य विद्यलय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा खेल मैदान समतली करण में मजदूरी राशि की गड़बड़ी की शिकायत की गई। जांच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अम्बिकापुर द्वारा कराया गया है। दस्तवेजों के अवलोकन पर पाया गया कि कमलेश्वरपुर के एकलव्य आवासीय विद्यालय के खेल मैदान में के समतलीकरण हेतु शासन द्वारा 37.20 लाख रुपये की स्वीकृति देकर अनावेदक एजेंसी को क्रियान्वित एजेंसी बनाया गया। उक्त एजेंसी द्वारा कार्य किया जाकर मजदूरी के रूप में 2,66,888 रुपये का भुगतान किया गया। कड़ी स्थल पर बोर्ड पाया गया। सामग्री मद में कोई व्यय नहीं किया गया है। तत्कालीन कार्यपालन अभियंता द्वारा जिला पंचायत कार्यालय को अवगत कराया गया है कि भूमि पर ग्रामीणों का कब्जा होने के कारण कार्य में बाधा होने से की स्थिति में कार्य कराया जाना संभव नहीं है। तदनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुज़ा द्वारा शेष कार्य में बाधा होने से कार्य निरस्त करते हुए किये गए कार्य की मजदूरी राशि 266888 का स्वीकृत राशि 37.20 लाख में समायोजन कर बचत राशि 34 लाख 53 हजार 112 रुपये शासन के खाते में सुरक्षित है।


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