छत्तीसगढ़

फर्जी नियुक्ति मामला: छग हाईकोर्ट ने विधायक को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

Nilmani Pal
21 Sep 2021 7:12 AM GMT
फर्जी नियुक्ति मामला: छग हाईकोर्ट ने विधायक को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
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CG NEWS

बिलासपुर। एसईसीएल में फर्जी नियुक्ति की शिकायत करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता को रासुका की नोटिस जारी करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर व मनेंद्रगढ़ के विधायक डॉ. विनय जायसवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता आरटीआई कार्यकर्ता सत्य पूजन मिश्रा ने कहा है कि उन्होंने कुछ वर्ष पहले एसईसीएल में फर्जी नियुक्ति की शिकायत की थी। फर्जी नियुक्ति पाने वाले ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की गई थी। इन लोगों को विधायक डॉ. विनय जायसवाल ने कार्रवाई नहीं होने देने का आश्वासन दिया था। एसईसीएल को पत्र लिखकर विधायक ने कहा था कि मिश्रा की शिकायत सही नहीं है। वह नियमित रूप से सरकारी काम में व्यवधान डालने के लिए इस तरह की शिकायत करते रहते हैं।

याचिकाकर्ता ने बताया है कि उन्होंने एसपी, कलेक्टर और आईजी को पत्र लिखकर बताया था विधायक उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम पर धमका रहे हैं। याचिकाकर्ता की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई बल्कि प्रशासन ने उसके खिलाफ रासुका का नोटिस जारी कर दिया। हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा कि उनको रासुका की नोटिस विधायक के दबाव में दी गई है। विधायक अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने मनेंद्रगढ़ कलेक्टर से रासुका के संबंध में याचिकाकर्ता की पूरी फाइल मंगाई है और आगे की प्रक्रिया पर रोक भी लगा दी है। साथ ही विधायक डॉक्टर जायसवाल को भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।

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