छत्तीसगढ़
पुराना नंबर नए वाहन में उपयोग करने की सुविधा, राज्य सरकार का जनता को बड़ा तोहफा
Shantanu Roy
12 July 2025 12:20 AM IST

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छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों को वाहन पंजीयन में बड़ी राहत देते हुए पुराने वाहन के मनपसंद नंबर को नए वाहन में उपयोग करने की सुविधा प्रदान की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह जनहितैषी निर्णय लिया गया, जिससे न केवल लोगों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि परिवहन विभाग की सेवाएं भी अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत होंगी।
अब मनपसंद नंबर दोबारा होगा आपका
परिवहन सचिव एस. प्रकाश और परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने जानकारी दी कि जिन वाहन स्वामियों के पुराने वाहन विधिपूर्वक रद्द हो चुके हैं, वे उसी श्रेणी के नए वाहन या अन्य राज्य से NOC लेकर लाए गए वाहन में पुराना नंबर फिर से ऑनलाइन शुल्क अदा कर उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा न केवल फैंसी नंबर तक सीमित है, बल्कि सामान्य (नॉन-फैंसी) नंबर को भी शुल्क देकर दोबारा लिया जा सकता है। हालांकि यह प्रावधान केवल नए या अन्य राज्य से लाए गए वाहनों पर लागू होगा। छत्तीसगढ़ में पहले से पंजीकृत वाहनों पर यह सुविधा मान्य नहीं होगी।
विभाग ने पूरी की तैयारियां
परिवहन विभाग ने इस सुविधा के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नई व्यवस्था के तहत आवेदक को संबंधित परिवहन कार्यालय में आवेदन कर पुराना नंबर फिर से प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह निर्णय राज्य सरकार के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें जनसुविधा के साथ प्रशासनिक पारदर्शिता और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब लोग अपनी भावनाओं से जुड़े पंजीयन नंबर को नए वाहन पर भी उपयोग कर सकेंगे। यह पहल वाहन स्वामियों के लिए अतिरिक्त सुविधा, तो परिवहन विभाग के लिए राजस्व वृद्धि और प्रक्रिया की दक्षता का माध्यम बनेगी।
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