छत्तीसगढ़
आबकारी आयुक्त आर. शंगीता ने बार एवं होटल संचालकों की बैठक ली
Shantanu Roy
1 Oct 2025 7:59 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आबकारी आयुक्त सह सचिव आर. शंगीता ने मंगलवार को बार एवं होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और संचालकों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि बार संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम और कानून का उल्लंघन करने पर संचालकों के विरुद्ध सीधी कार्रवाई होगी। आयुक्त ने कहा कि राज्य में सभी बार रात 12 बजे तक बंद कर दिए जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रात 11:30 बजे के बाद किसी भी स्थिति में नए ग्राहकों को बार में प्रवेश नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा के बाद संचालन करने वाले बार संचालकों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य
बैठक में उन्होंने बार और होटल संचालकों को 10 दिनों के भीतर सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की गलती बताकर संचालक अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। लाइसेंस संचालक के नाम पर जारी होता है, इसलिए त्रुटि पाए जाने पर सीधी कानूनी जिम्मेदारी संचालक की होगी। आयुक्त शंगीता ने बार संचालकों को निर्देशित किया कि 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को बार में प्रवेश न दिया जाए। इसी तरह जो व्यक्ति पहले से ही नशे की हालत में पाए जाएं, उन्हें भी प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बार परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखना और सामाजिक जिम्मेदारी निभाना अनिवार्य है।
अवैध और अपंजीकृत शराब की बिक्री पर रोक
सचिव शंगीता ने चेतावनी दी कि किसी भी हालत में बार और होटल परिसर में अवैध या अपंजीकृत शराब का विक्रय न हो। यदि ऐसा पाया गया तो विभाग कड़ी कार्यवाही करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बार में बाहर से शराब लेकर आने वालों को प्रवेश न दिया जाए। बैठक के दौरान उन्होंने विशेष रूप से ड्रग्स, कोकीन, एम.डी. जैसे मादक पदार्थों की बिक्री और सेवन को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी बार या होटल में इस तरह की गतिविधि की जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस या आबकारी विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा।
संचालकों की सुरक्षा की गारंटी
बैठक में आर. शंगीता ने यह भी कहा कि यदि अनावश्यक रूप से कोई अधिकारी बार संचालकों को परेशान करता है तो उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में बार संचालक सीधे सचिव से संपर्क कर सकते हैं। बैठक में सभी बार और होटल में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। इनमें कम से कम एक माह का बैकअप और नाइट विजन कैमरा होना जरूरी बताया गया। इससे अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। आयुक्त ने यह भी कहा कि यदि किसी बार या होटल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाना है तो संचालकों को एफ.एल.-5 और एफ.एल.-5(क) प्रासंगिक अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पुलिस विभाग से अनुशंसा प्राप्त करना भी आवश्यक है।
अब तक 7 बारों का लाइसेंस निलंबित
बैठक के दौरान सचिव ने बताया कि हाल ही में विभाग को प्राप्त शिकायतों के आधार पर 15 दिनों में 10 बारों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 7 बारों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इन बारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और अन्य बारों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
ब्लैकलिस्टेड बार संचालकों की सूची होगी सार्वजनिक
सचिव शंगीता ने कहा कि आने वाले समय में जिन बारों या संचालकों के खिलाफ गंभीर अनियमितताएं पाई जाएंगी, उनके नाम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ब्लैकलिस्ट के रूप में सार्वजनिक किए जाएंगे। बैठक में आबकारी विभाग के अपर आयुक्त पी.एल. साहू, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, छत्तीसगढ़ बार एवं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह सहित कई पदाधिकारी और संचालक मौजूद रहे।
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