एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई में पाई गई त्रुटि, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
बिलासपुर। याचिकाकर्ता आरके शर्मा जिस समय कार्यपालन अभियंता के पद पर कार्यरत थे। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा उनके घर छापामार कार्रवाई की गई और समस्त परिवार की संपति को आरके शर्मा की संपत्ति दिखाकर विशेष न्यायाधीश के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन जमा किया। इस पर न्यायालय द्वारा आरोप तय कर दिया गया। उक्त आरोप को शर्मा द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई में त्रुटि पाई गई और आरोप को निरस्त कर विधि विभाग से पुन: स्वीकृति प्राप्त कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने आदेशित किया गया था।
लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा उसी पुराने अंतिम प्रतिवेदन को विधि विभाग द्वारा स्वीकृति देने से मना किए जाने के बाद भी विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त अंतिम प्रतिवेदन को अधिवक्ता दीपाली पांडेय के माध्यम से चुनौती दी गई। इस पर सुनवाई कर कोर्ट द्वारा विशेष न्यायाधीश के समक्ष चल रही कार्रवाई को स्थगित करते हुए शासन को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने आदेश दिया है।