छत्तीसगढ़

अधिकारी के बेटे पर पर्यावरण मंडल ने की कार्रवाई, लाखों का जुर्माना लगाया

Nilmani Pal
7 Sep 2023 1:45 AM GMT
अधिकारी के बेटे पर पर्यावरण मंडल ने की कार्रवाई, लाखों का जुर्माना लगाया
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दुर्ग। सीएमएचओ डॉ. जेपी मेश्राम के बेटे अनुज मेश्राम की कीर्ति पैथालॉजी लैब पर बुधवार को पर्यावरण मंडल ने 1,36,250 रुपए का जुर्माना लगा​या है। पर्यावरण एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सार्टिफिकेट) लिए बगैर लैब शुरू करने को लेकर पर्यावरण मंडल के स्थानीय अधिकारी विजय कुमार पोर्ते ने यह कार्रवाई की है। इस मामले की जांच में उन्होंने कीर्ति पैथोलॉजी लैब को 20 मई 2023 को लाइसेंस लेना और लैब संचालित करना पाया।

ऐसे में बायो मेडिकल वेस्ट रूल-2016 का उल्लंघन मानते हुए लाइसेंस जारी होने से ​निरीक्षण की तारीख तक 109 दिनों के लिए 1250 रु. प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई है। 4 सितंबर को लैब प्रमुख अनुज मेश्राम ने बायो मेडिकल वेस्ट उठाने, सरकार द्वारा नामित एसएमएस एजेंसी से 31 जनवरी 2024 तक के लिए एग्रिमेंट कर​ लिया। आगे पर्यावरण एनओसी के लिए नए सिरे से आवेदन करेंगे। इससे पहले 10 जनवरी 2020 को किया गया उनका आवेदन 28 मई 2021 को निरस्त किया था।

पूरे प्रकरण में हैरानी यह कि बिना पर्यावरण एनओसी लैब शुरू करने पर पर्यावरण मंडल ने संचालक पर 1.36 लाख रु. की पेनल्टी लगा दी है। लेकिन पर्यावरण की एनओसी के बगैर कलेक्‍टर के यहां नर्सिंग होम एक्ट की फाइल पुट कर हस्ताक्षर कराने वाले के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले की कार्रवाई नर्सिंग होम एक्ट के प्रवेक्षीय प्राधिकारी/कलेक्टर या डायरेक्टर हेल्थ द्वारा की जानी है।

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