छत्तीसगढ़

राज्य में आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करें : राज्य निर्वाचन आयुक्त

Nilmani Pal
5 Dec 2024 12:23 PM GMT
राज्य में आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में  सुनिश्चित करें : राज्य निर्वाचन आयुक्त
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रायपुर। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2024-25 हेतु शासन स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग,नगरीय प्रशासनएवं पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारिओं की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित आयोग कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव तारण सिन्हा प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने राज्य में आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिससे समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन किया गया। मतदान दलों के मानदेय एवं उनके परिवहन हेतु वाहनों के किराये के संबंध में समीक्षा की गई।

बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। आयुक्त सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कहा कि निर्वाचन कार्य की आवश्यकता को देखते हुए आयोग एवं जिलों में डिप्टी कलेक्टर के रिक्त पदों तथा जिलों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी-जनपद पंचायत एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति हो।

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