छत्तीसगढ़

जिला में नियमानुसार सोनोग्राफी केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करें : कलेक्टर

Nilmani Pal
6 Oct 2023 7:52 AM GMT
जिला में नियमानुसार सोनोग्राफी केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करें : कलेक्टर
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खैरागढ़। कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध नियम 1996 के अनुसार जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले में संचालित सोनोग्राफी सेन्टर की अनुमति, नियमानुसार संचालन और निरीक्षण कार्य की समीक्षा कर निर्देश दिए गए।

जिला में नियमानुसार सोनोग्राफी केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करें- कलेक्टर

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने सलाहकार समिति की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला में नियमानुसार सोनोग्राफी केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करें। उक्त बैठक में प्रस्ताव अनुसार जानकारी दी गईं की जिले में संचालित सोनोग्राफी सेन्टर का निरीक्षण माह में 06 बार किया गया। प्रस्ताव में किसी भी सेन्टर में लिंग परिक्षण न हो एवं करते पाये जाने पर सीज किया प्रस्तावित किया गया। पी.सी.पी.एन.डी.टी का एक खाता खोला गया है। नियमानुसार आवेदित डायग्नोस्टिक सेंटर की पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण किया जाये, 01 नए प्रस्ताव की अनुमति नियमानुसार दिया जावे, एवं 01 नवीनीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि शिकायत पर जॉच कर नोटिस जारी किया जाना है। सोनोग्राफी सेन्टर का संचालन एवं रिपोर्टिंग नियमित रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा ही किया जाना है, यदि नही पाये जाते है तो उचित कार्यवाही किया जाना है।

बैठक में जिला सलाहकार समिति के सदस्य हुए उपस्थित

कलेक्टर की अध्यक्षता में चर्चा की गई कि डायग्नोस्टिक सेंटरो में प्रसव पूर्व कियें गयें जॉच(सोनोग्राफी) के लियें निर्धारित शुल्क एक समान हो। परन्तु अलग- अलग सोनोग्राफी सेन्टर में डॉक्टरों की फीस अलग अलग होने एवं अलग अलग स्कैन की कीमत में भिन्नता होने की वजह से सभी जगह सोनोग्राफी की कीमत एक समान तय नही किया जा सकता है। उक्त बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विवेक बिसेन, जिला नोडल अधिकारी डॉ. बोधन पर्ते, डॉ प्रशांत झा, डॉ. मक़सूद, समाजिक कार्यकर्ता राजेश्वरी अग्रवाल और सुबोधकांत पाण्डे सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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