छत्तीसगढ़
आय से अधिक संपत्ति के मामले प्रवर्तन निदेशालय ने जारी किया समन, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर ने लिया हाईकोर्ट का शरण
Shantanu Roy
9 Sept 2021 10:40 PM IST

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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बिलासपुर। समाज कल्याण विभाग के पूर्व अतिरिक्त संचालक ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली है. 16 सितंबर को इस मामले में अंतिम सुनवाई तय की गई है. दरअसल समाज कल्याण विभाग रायपुर के रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर मिश्री लाल पांडेय के खिलाफ एसीबी और ईओडब्लू में घोटाले की शिकायत की गई थी. शिकायत पर 2017 में एसीबी और ईओडब्लू ने मिश्री लाल पांडेय के यहां छापामार कार्रवाई कर बेनामी संपत्ति का खुलासा किया था.
इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनीलांड्रिंग एक्ट के तहत पांडेय और उनके परिवार के सदस्यों को समन जारी कर तलब किया था. समन के खिलाफ अब रिटायर्ड हो चुके मिश्रीलाल पांडेय ने प्रवर्तन निदेशालय से एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की मांग की है. ईडी ने कहा कि मनीलांड्रिंग एक्ट में प्रावधान ही नहीं है. पांडेय ने हाईकोर्ट में ईडी के समन को चुनौती देते हुए याचिका लगाई है. मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्रारंभिक बहस हो चुकी है. इसके बाद जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में 16 सितंबर को अंतिम सुनवाई तय की गई है.
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