छत्तीसगढ़
फसल बीमा बीमा कराने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें: कलेक्टर
Shantanu Roy
27 July 2024 4:54 PM GMT
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Rajnandgaon. राजनांदगांव। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2024 अऋणी कृषकों की बीमा आवरण की समीक्षा बैठक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव के सभाकक्ष में हुई। कलेक्टर अग्रवाल ने बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत किसानों द्वारा बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। उन्होंने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को अधिक से अधिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा बीमा कराने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने कहा। उन्होंने गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में रोकने के लिए कार्य करने कहा। उन्होंने रबी फसल में किसानों को धान के बदले अन्य कम पानी उपयोग वाली फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने कहा। उन्होंने गांवों में निर्मित तालाब एवं डबरी में मछलीपालन करने के लिए किसानों को सलाह देने कहा। बैठक में लोक सेवा केन्द्र नई दिल्ली से केन्द्रीय स्तर के अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार एवं राज्य स्तर के लोक सेवा केन्द्र अधिकारी जयनारायण पटेल विशेष रूप से उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्टर ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को राष्ट्रीय जल मिशन अंतर्गत पानी बचाने एवं जल का समुचित उपयोग करने की शपथ दिलाई। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2024-25 के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया एवं समीक्षा भी की गई।
अऋणी कृषकों को बीमा आवरण में शत-प्रतिशत सम्मिलित करने कहा गया। बीमा प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए शासन के नियमों, निर्देशों, बीमा करने प्रीमियम जमा करने, खाते से प्रीमियम कटौती करने सहित अन्य विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में किसानों से निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने फसलों का बीमा कराने का आग्रह करने कहा गया। फसलों का बीमा कराने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। इसके साथ ही ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। किसान बीमा कराने के लिए संबंधित समिति, बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी, लोक सेवा केन्द्र से संपर्क कर सकते है तथा एआईडीई मोबाईल एप से भी अपने फसलों का बीमा करा सकते है। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2024-2025 तक जिले के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी का चयन निविदा के आधार पर किया गया है। किसानों द्वारा प्रदाय किए जाने वाली प्रीमियम दर खरीफ वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत है। जिसमें मुख्य फसल धान सिंचित 1200 रूपए, धान असिंचित 900 रूपए एवं अन्य फसल मक्का 900 रूपए, मूंगफल्ली 840 रूपए, मूंग एवं उड़द 540 रूपए, सोयाबीन 960 रूपए, अरहर 760 रूपए, कोदो 320 रूपए, कुटकी 340 रूपए एवं रागी 300 रूपए किसानों द्वारा प्रीमियम राशि देय है। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी किसानों द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में जो रकबा पहले प्रविष्टि की गई हो, उसे स्वीकार किया जाएगा तथा अन्य सभी बीमा को कंपनी द्वारा निरस्त किए गए प्रीमियम की राशि नियमानुसार अंतरित (राजसात) किया जाएगा। बैठक में इस वर्ष बीमा अधिसूचना में ग्राम आईडी को संशोधन, प्रति हेक्टेयर ऋण मानसीमा, स्थानीकृत आपदा हेतु टोल फ्री नंबर 14447 एवं 18004190344 एवं व्हाट्सएप पर भी क्षति की सूचना स्वीकार करने के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में उप संचालक कृषि, सहायक संचालक उद्यान, उप आयुक्त सहकारिता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, जिला प्रबंधक लोक सेवा केन्द्र एवं भारतीय कृषि बीमा कंपनी रायपुर के अधिकारी, बैंक, प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समितियों, लोक सेवा केन्द्रों, ऑनलाईन पंजीयन, बीमा अभिकर्ता उपस्थित थे।
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