छत्तीसगढ़

कर्मचारी अब विधानसभा सत्र के दौरान अपरिहार्य कारणों से ले सकेंगे अवकाश

Nilmani Pal
11 March 2023 1:17 AM GMT
कर्मचारी अब विधानसभा सत्र के दौरान अपरिहार्य कारणों से ले सकेंगे अवकाश
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छग

अंबिकापुर। विधानसभा सत्र के दौरान अब अधिकारी एवं कर्मचारी अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर प्रस्थान कर सकेंगे तथा मुख्यालय भी छोड़ सकेंगे तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी को अवकाश लेने या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति कार्यालय प्रमुख तथा जिला स्तर के अधिकारियों को कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर अपर कलेक्टर द्वारा इस सम्बन्ध में संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है।

शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकता हेतु आवेदन आंमत्रित

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, 02 अपैल 2008 के नियम 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) में दिए गए प्रावधान के अनुसार पूर्व से स्वीकृत, प्रथम चरण, द्वितीय चरण एवं तृतीय चरण में स्वीकृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 03 एवं सहायिका के 06 पद रिक्त है। पद पूर्ति हेतु मानसेवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका नियुक्त किये जाने हेतु पात्रताधारी महिला उम्मीदवारों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना सूरजपुर के कार्यालय में 28 फरवरी 2023 से 14 मार्च 2023 तक शाम 05.30 बजे तक आमंत्रित किया जाना है। आवेदन पत्र स्वयं, प्रतिनिधि भेजकर, डाक से भेजकर जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आ.बा. सहायिका एवं कार्यकार्ता नियुक्ति हेतु रिक्त पद इस प्रकार है आंगनवाडी केन्द्र का नाम, परियोजना सूरजपुर सेक्टर सूरजपुर शहरी के लिए ग्राम का नाम बल्लभ भाई पटेल वार्ड बल्लभ भाई वार्ड खालपारा, भगत सिंह वार्ड, अग्रेसन वार्ड स्कूलपारा के लिए कार्यकर्ता तथा सेक्टर बिश्रामपुर डिपार्टमेन्टल कॉलानी, इंदिरा गांधी वार्ड 1 सी कॉलोनी-01, अहिल्याबाई वार्ड जेएम क्यू कॉलोनी, शिवाजी वार्ड गिरी लाईन, महाराणाप्रताप वार्ड हॉस्पिटल कॉलोनी एवं सेक्टर सूरजपुर मौलाना आजाद वार्ड महगवां खास के लिए आंगनबाड़ी सहायिका का रिक्त पद है।

आवेदिका उसी ग्राम स्थल की निवासी होनी चाहिए। जिस राजस्व ग्राम में आगंबाड़ी केन्द्र स्थित है। ऑगनबाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद हेतु 12 वीं एवं 8 वीं बोर्ड उत्तीर्ण योग्यता होनी चाहिए। जिसमें आठवी की अंकसूची ग्रेडिंग पद्धति में होने पर आवेदन पत्र के साथ संबधित संस्था के प्रधान पाठक द्वारा विषयवार पूर्णांक, प्राप्तांक कुल प्राप्तांक का प्रतिषत प्रमाणित तालिका विकास खण्ड षिक्षा अधिकारी के काउन्टर सिग्नेचर के साथ सलग्न किया जाना अनिवार्य है। इच्छुक आवेदिका रिक्त पद पर आवेदन कर सकतें हैं।

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