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बड़ी कार्रवाई
छत्तीसगढ़। कलेक्टर रायपुर डॉ. एस. भारतीदासन ने तहसील कार्यालय आरंग के सहायक ग्रेड-3 प्रकाश भोई जिला रायपुर को निलंबित किया है। बिना किसी पूर्व सूचना के कार्यालय में अनुपस्थित रहने, सौंपे गए कार्यों के संपादन में लापरवाही बरतने और कार्यालय में शराब पीकर आने पर तत्काल प्रभाव से निलंबन किया है। उल्लेखनीय हैं कि कलेक्टर ने यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी आरंग की ओर से प्रकाश भोई को जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब समाधानकारक प्रतीत न होने पर की है। प्रथम दृष्ट्या उनका कृत्य शासकीय सेवा के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक होने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण, अपील) नियम 1966 के अधीन किया है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आरंग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था कि उनके आचरण में कोई सुधार नहीं हो रहा है।
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