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Durg. दुर्ग। सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 30 जुलाई 2024 के अनुक्रम में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं नियम 2020 के प्रावधानों एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-39 के अधीन सहायक व्यक्तियों के संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी मॉडल गाईडलाईन के क्रियान्वयन हेतु जिले में सपोर्ट पर्सन का इम्पैनलमेंट किया जाना है। इस हेतु इच्छुक, अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति/संस्थाओं से रूचि की अभिव्यक्ति अनुसार इस जिले में कुल 08 सपोर्ट पर्सन हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग आर.के. जाम्बुलकर के अनुसार सपोर्ट पर्सन हेतु निर्धारित योग्यताएं - व्यक्तिगत आवेदन की स्थिति में आवेदक के पास समाज कार्य या समाज शास्त्र या मनोविज्ञान या बाल विकास विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या बाल शिक्षा और विकास या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक डिग्री हो।
स्वयंसेवी संस्था द्वारा आवेदन करने की स्थिति में संबंधित संस्था बाल अधिकार या संरक्षण के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष से कार्यरत हो। इस हेतु जिला दुर्ग में सपोर्ट पर्सन के रूप में इम्पैनल्ड होने के इच्छुक व्यक्तियों /अशासकीय संस्था / संगठन निर्धारित प्रारूप में अपनी रूचि की अभिव्यक्ति के अनुसार आवेदन 26 मई 2025 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पांच बिल्डिंग शास. बालगृह परिसर, दुर्ग में पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कुरियर के माध्यम से जमा कर सकते हैं। रूचि की अभिव्यक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी, जिले के पत्राचार का पता एवं आवेदन प्रक्रिया का विवरण विभाग की वेबसाईट www.durg.gov.in पर तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-दुर्ग के कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।
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