छत्तीसगढ़

रायपुर में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते बुजुर्ग गिरफ्तार

Shantanu Roy
9 Aug 2025 7:13 PM IST
रायपुर में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते बुजुर्ग गिरफ्तार
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Raipur. रायपुर। राजधानी से सटे गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। मामला शुक्रवार 08 अगस्त 2025 का है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी 70 वर्षीय है और उसके पास से देशी मदिरा की शीशी व डिस्पोजल गिलास जब्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाने के बाद विधिवत मुलाहिजा कराया गया, जिसमें उसके शराब सेवन की पुष्टि हुई। मामला आबकारी एक्ट के तहत दर्ज किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

कैसे हुई कार्रवाई
थाना गोबरा नवापारा में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक ने बताया कि वे हमराह स्टाफ आरक्षक हुलाश साहू के साथ अपराध विवेचना के सिलसिले में ग्राम कुर्रा रवाना हुए थे। इसी दौरान भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कुर्रा पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति आम जगह में बैठकर शराब पी रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने मौके की ओर रुख किया और तत्काल कार्रवाई के लिए गवाह तुलेश साहू एवं बल्लू यादव को साथ लिया।

घेराबंदी कर पकड़ा आरोपी
सूचना के आधार पर पुलिस ने पेट्रोल पंप के पास पहुंचकर चारों ओर से घेराबंदी की और मौके पर बैठे एक व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम हिरऊ राम साहू, पिता स्व. बिशाल साहू, उम्र 70 वर्ष, निवासी दर्रा, चौकी बिरेझर, थाना कुरूद, जिला धमतरी बताया। पुलिस के अनुसार, वह सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कर रहा था, जो कानून के खिलाफ है।

क्या-क्या मिला आरोपी के पास से
आरोपी के पास से पुलिस ने एक पौवा देशी मदिरा मशाला शोले 180 एमएल की शीशी बरामद की, जिसमें करीब 40 एमएल शराब शेष थी। इसके अलावा, एक नग डिस्पोजल गिलास भी जब्त किया गया, जिसमें शराब की गंध आ रही थी। जब्ती की पूरी प्रक्रिया मौके पर उपस्थित गवाहों के सामने की गई और जप्ती पत्रक तैयार कर वस्तुएं पुलिस कब्जे में ली गईं।

कानूनी कार्रवाई और मेडिकल जांच
पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को धारा 36(च) 1 आबकारी एक्ट के तहत अपराध घटित करने पर विधिवत गिरफ्तार कर थाने लाया। आरोपी का मेडिकल मुलाहिजा कराया गया, जिसमें चिकित्सक ने उसके शराब सेवन की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस ने बताया कि यह अपराध जमानतीय श्रेणी का है। आरोपी ने सक्षम जमानतदार पेश किया, जिसके बाद उसे जमानत मुचलका भरने पर रिहा कर दिया गया।

पुलिस की अपील
गोबरा नवापारा पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन न करें, क्योंकि यह कानूनन अपराध है और इसके लिए आबकारी एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है और भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी चौकसी
गौरतलब है कि हाल ही में पुलिस प्रशासन ने ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री और सार्वजनिक स्थान पर सेवन के मामलों को रोकने के लिए गश्त और जांच अभियान तेज कर दिए हैं। ग्राम कुर्रा और आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोल पंप, बाजार, ढाबा और चौराहों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।

स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने से न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि इससे वहां से गुजरने वाले लोगों और परिवारों को भी असुविधा होती है। इस घटना ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपना रही है, चाहे आरोपी की उम्र कुछ भी हो। बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ की गई यह कार्रवाई इस बात का संकेत है कि कानून सबके लिए बराबर है।
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