छत्तीसगढ़

छोटी बहन की हत्या करने वाली बड़ी बहन को उम्रकैद की सजा

Nil dhankar
19 Sept 2025 9:40 AM IST
छोटी बहन की हत्या करने वाली बड़ी बहन को उम्रकैद की सजा
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छग

रायगढ़। जिले में बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को मार डाला। दोनों बहन ग्राम पतरापाली की रहने वाली थी। उनके बीच अक्सर खाना बनाने को लेकर विवाद होता रहता था। घटना वाली रात नेहा महतो (20 साल) ने छोटी बहन को लौकी छिलने और खाना बनाने कहा, मना करने पर खलबट्टे से सिर पर मार दिया। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। बहन के चिल्लाने से घर वाले जाग ना जाए, इस डर से नेहा ने खलबट्टे से बार-बार बहन के सिर पर मारा। गंभीर चोट के कारण रंजिता कुमारी की जान चली गई। घटना अप्रैल 2024 की है। कोर्ट ने आरोपी बहन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मृतका के परिजनों ने कोतरा रोड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके मुताबिक, जिंदल रोड पतरापाली में रहने वाला दिनदयाल महतो की तीन बेटी थी। जिसमें से सबसे बड़ी बेटी रेखा का शादी हो गई है। बाकी दोनों बेटियां अपने माता-पिता के साथ रह रही थी।

आरोपी बहन नेहा कुमार महतो (20 साल) मृतका रंजिता कुमारी की बड़ी बहन थी। मृतका रंजिता घर में सिलाई का काम करती थी और नेहा घरेलू व रसोई का काम करती थी। कई बार नेहा अपनी छोटी बहन रंजिता से घर के कामों के लिए कहती थी, लेकिन वह उसका हेल्प नहीं करती थी। इससे दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद-मारपीट भी होता था।

24 अप्रैल 2024 की रात 9 बजे बड़ी बहन नेहा कुमारी ने रंजिता कुमारी को लौकी छिल देने और खाना बना देने के लिए कहा तब रंजिता ने उसे मना कर दिया। तब नेहा ने रंजिता से कहा कि खाना नही बनाएगी तो खाना भी मत खाना। इसके बाद नेहा खाना बनाकर रख दी। इस बीच रंजिता ने अपनी बड़ी बहन को खाना खा ली हूं कहकर गुस्सा दिलाई और कमरे में जाकर सो गई। तब नेहा ने अपने पिता को दुकान से शक्कर लाने भेज दिया और किचन में रखे लोहे के खलबट्टे से अपनी ही बहन रंजिता के सिर पर जोर से मारा। इस दौरान रंजिता के चिल्लाने पर मां जाग जाएगी, यह सोचकर उसने रंजिता के सिर पर फिर से वार कर दिया। जिससे बाद वह शांत पड़ गई। फिर मृतका को कंबल से ढककर लाइट बंद कर दी। जिसके बाद वह उसी कमरे में बैठ गई। नेहा की मां को ड्यूटी में जाना था। इसलिए उसने अपनी मां को उठाया और दोनों साथ में खाना खाए। इस दौरान उसकी मां ने पूछा कि रंजिता खाना खाई क्या, तब बड़ी बहने नेहा ने खाना खाकर सोने की बात कही।

मां के जाने के बाद आरोपी बहन अपनी मृत बहन के साथ ही कमरे में रही और दूसरे दिन अपने पिता को उसे उठाने के लिए भेज दिया। उसके कमरे में जाने पर इस बात का पता चला कि लोहे के खलबट्टे से रंजिता की किसी ने हत्या कर दी है। जिसके बाद पिता ने घटना की जानकारी कोतरा रोड थाने में दी। मर्ग पंचनामा कार्रवाई के बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। आरोपी के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर संदेह के आधार पर परिवार वालों से पूछताछ की। तब संदेह बड़ी बहन पर हुआ और पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। जिस पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए उसे जेल भेज दिया। इस प्रकरण में सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना। दोनों धाराओं में नेहा कुमारी महतो को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में लोक अभियोजक पीएन गुप्ता की ओर से पैरवी की गई।


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