बीजापुर। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिले को स्मोक फ्री बनाने हेतु प्रवर्तन दल द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद बेंचने पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003, (कोटपा) अंतर्गत कार्रवाई की गई।
इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ. चेलापत्ति राव ने बताया, "बीजापुर जिले को धूम्रपान मुक्त किये जाने के उद्देश्य से मुख्यालय स्थित दुकानों में कोटपा एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत जिसमें दुकान मालिक द्वारा चेतावनी चिन्ह का बोर्ड ना लगाने तथा दुकान पर धूम्रपान करने हेतु प्रोत्साहन करने वाली सामग्री जैसे- माचिस, एस्ट्रे एवं लाइटर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने के लिए 12 चालान करते हुए 2,250 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही लोगों को इस संबंध में जानकारी दी गयी कि दुकानों या सार्वजिनक स्थानों पर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद, पान मसाला कंपनियों के विज्ञापन से जुड़े पोस्टर,पंपलेट, ब्रोशर एवं अन्य विज्ञापन सामग्री जो तंबाकू कंपनी द्वारा प्रदान की जाती है, वह विक्रय केंद्र में प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन किए जाने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की कैद व 1,000 से 5,000 रूपए तक का जुर्माना या दोनों ही किया जा सकता है।"
इस बारे में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक सन्दीप ताम्रकर ने बताया: "सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना या तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री करना प्रतिबंधित है। संस्थान के मालिक व प्रबंधक द्वारा अधिनियम के तहत निर्धारित माप के धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड भी लगाया जाना भी अनिवार्य है। इसके उल्लंघन होने पर चालान किया जा सकता है। यह जानकारी होने के बावजूद भी सार्वजनिक स्थान के संचालक एवं प्रबंधक द्वारा किसी प्रकार का बोर्ड दुकान या संस्थान पर नहीं लगाया जा रहा है एवं धूम्रपान को प्रोत्साहित की जाने वाली् सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन भी प्रतिबंधित है। इसे देखते हुए ही कानूनों का पालन कराए जाने के लिए विशेष गठित दल द्वारा औचक निरीक्षण और चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में उपरोक्त कार्रवाई भी की गई।"