छत्तीसगढ़

शिक्षा विभाग में हड़कंप, 4 कर्मचारी बर्खास्त किए गए

Nilmani Pal
7 Feb 2026 4:00 PM IST
शिक्षा विभाग में हड़कंप, 4 कर्मचारी बर्खास्त किए गए
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खैरागढ़। राज्य शिक्षा आयोग के फर्जी आदेश के सहारे वर्षों तक सरकारी सेवा करने वाले चार कर्मचारियों को जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है. इसके साथ अब उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज कराया है. इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. मामला वर्ष 2021 का बताया जा रहा है, जब टीकमचंद साहू, फगेंद्र सिंहा, रजिया अहमद और अजहर अहमद को जिले के अलग-अलग स्कूलों में सहायक ग्रेड-3 तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति दी गई थी. इसके साथ ही डोलामणी मटारी, सादाब उस्मान, आशुतोष कछवाहा और अमीन शेख भी मोहला-मानपुर जिले के विद्यालयों में पदस्थ थे. नियुक्ति के दस्तावेजों की पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.

जांच में पता चला कि सितंबर 2021 में राज्य शिक्षा आयोग के तत्कालीन सचिव डॉ. ओपी मिश्रा के नाम से जारी जिस आदेश के आधार पर नियुक्तियां की गई थीं, उक्त क्रमांक का पत्र वास्तव में बैंक ऑफ बड़ौदा की विवेकानंद नगर शाखा को जारी किया गया था. इतना ही नहीं, दस्तावेजों पर मौजूद सचिव के हस्ताक्षर भी आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे थे.

शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लेने और आयोग के आदेश को फर्जी पाए जाने के बाद डीईओ लालजी द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 10(9) के तहत चारों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया. इसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत मामला पंजीबद्ध किया है.


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