छत्तीसगढ़

इस वर्ग के शिक्षित युवाओं को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में मिलेगी नियुक्ति, कलेक्टर ने ली बैठक

Nilmani Pal
19 July 2022 12:40 PM GMT
इस वर्ग के शिक्षित युवाओं को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में मिलेगी नियुक्ति, कलेक्टर ने ली बैठक
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कोण्डागांव। जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गयी घोषणाओं का क्रियान्वयन तत्परता के साथ सुनिश्चित किया जाये, इस दिशा में संबंधित विभागों द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता देकर घोषणाओं का क्रियान्वयन किया जाये। वहीं शासन के मंशानुसार जिले में निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के शिक्षित युवाओं को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति देने के लिए अतिशीघ्र सर्वेक्षण कर प्रक्रिया पूर्ण किया जाये। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री दीपक सोनी ने कलेक्ट्रेट में आयोजित समय-सीमा की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।

कलेक्टर दीपक सोनी ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा करते हुए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, महाविद्यालय खोलने, सहाकारी बैंक प्रारंभ करने इत्यादि के लिए अतिशीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करने सहित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही मिनी स्टेडियम, सामुदायिक भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए कार्यवाही पूर्ण किये जाने कहा। उन्होंने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सोनी ने राज्य शासन के मंशानुरूप विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के शिक्षित युवाओं को पात्रता के आधार पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी नियुक्ति देने के लिए कोण्डागांव जिले में निवासरत् कमार जनजाति वर्ग के परिवारों का सर्वेक्षण करने कहा और संबंधित परिवारों के शिक्षित युवाओं को नियुक्ति देने शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर नियत दिवस में ग्रामीण सचिवालय लगाये जाने सहित संबंधित क्षेत्र के मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। ग्रामीण सचिवालय में आम जनता की समस्याओं का निराकरण हेतु पहल करने पर जोर देते हुए कहा कि इस दिशा में त्वरित कार्यवाही से आम जनता को सहूलियत होगी। उन्होंने ग्रामीण सचिवालय हेतु पंजी संधारित करने सहित नियमित मॉनिटरिंग किये जाने के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सोनी ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण सहित लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से निराकृत किये जाने के निर्देश दिये।

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