छत्तीसगढ़
पचपेड़ी नाका पर गंदगी और नियम उल्लंघन मामले में 50 हजार का ई-चालान
Shantanu Roy
28 May 2026 10:34 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। राजधानी में टीम प्रहरी अभियान के तहत नगर निगम स्वास्थ्य विभाग और नगर निवेश विभाग ने जोन-10 क्षेत्र के पचपेड़ी नाका स्थित एक फूड आउटलेट पर कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान गंदगी पाए जाने, किचन का पाइप सीधे सार्वजनिक नाली में जोड़ने और कचरा व प्लास्टिक बाहर नाली में पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान पर 50 हजार रुपये का ई-चालान किया गया है।
यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर Sanjeev Shukla और जिला कलेक्टर Gaurav Kumar Singh के निर्देश पर की गई। नगर निगम आयुक्त Sambit Mishra के मार्गदर्शन में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग और नगर निवेश उड़नदस्ता टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार, जोन-10 क्षेत्र अंतर्गत पचपेड़ी नाका स्थित संबंधित प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण जनशिकायत के आधार पर किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था और गंदगी फैली हुई थी।
टीम ने यह भी पाया कि किचन का पाइप सीधे सार्वजनिक नाली से जोड़ा गया था और कचरा तथा प्लास्टिक खुले में नाली में डाला जा रहा था, जिससे स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा प्रतिष्ठान द्वारा पूर्व में जारी नोटिस का कोई जवाब भी नगर निगम को नहीं दिया गया था। स्थिति गंभीर पाए जाने पर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग और नगर निवेश उड़नदस्ता टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान को सील कर दिया था। बाद में सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के बाद सील खोलने की प्रक्रिया अपनाई गई।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, प्रतिष्ठान को निर्देश दिया गया है कि वह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत एसटीपी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करे। साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार की गंदगी या नियम उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आज नगर निगम मुख्यालय के निर्देश पर संबंधित प्रतिष्ठान पर 50 हजार रुपये का ई-चालान किया गया और उसकी ओर से स्थल की सफाई भी कराई गई। अधिकारियों ने कहा कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान द्वारा सार्वजनिक स्वच्छता नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में ऐसी किसी भी शिकायत पर सीधे सीलिंग और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी स्वच्छता नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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