छत्तीसगढ़
नंदिनी नगर का कुख्यात गुंडा बदमाश दुष्यंत खोसला जिलाबदर
Shantanu Roy
10 Jan 2026 12:28 AM IST

x
छग
Durg. दुर्ग। जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। नंदिनी नगर क्षेत्र के कुख्यात गुंडा बदमाश दुष्यंत खोसला को एक वर्ष के लिए जिलाबदर कर दिया गया है। यह आदेश जिलाधीश दुर्ग द्वारा 8 जनवरी 2026 को जारी किया गया। आदेश के तहत दुष्यंत खोसला को जिला दुर्ग सहित सरहदी जिले राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बालोद एवं कबीरधाम की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुष्यंत खोसला द्वारा नंदिनी नगर क्षेत्र अंतर्गत अहिवारा में अपना क्लीनिक खोलकर व्यवसाय की आड़ में लोगों को डराने, धमकाने और मारपीट करने की लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। उसके कृत्यों से क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल बन गया था। स्थानीय नागरिकों द्वारा कई बार इसकी शिकायत थाना नंदिनी नगर में की गई।
दुष्यंत खोसला के विरुद्ध थाना नंदिनी नगर में मारपीट, गाली-गलौज, डराने-धमकाने से जुड़े कुल 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इन मामलों को देखते हुए पुलिस ने उसे पहले ही गुंडा बदमाशों की सूची में शामिल कर लिया था, ताकि उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और समय रहते नियंत्रण किया जा सके। इसके बावजूद, अनावेदक दुष्यंत खोसला के आचरण में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। वह लगातार समाज विरोधी और आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से आम नागरिकों में भय उत्पन्न करता रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए जिलाधीश दुर्ग को प्रतिवेदन भेजा गया।
पुलिस प्रतिवेदन पर विचार करते हुए जिलाधीश दुर्ग ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दुष्यंत खोसला को एक वर्ष के लिए जिलाबदर करने का आदेश पारित किया। इस आदेश के तहत उसे निर्धारित अवधि तक उपरोक्त जिलों की सीमाओं में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। जिलाबदर की कार्रवाई से नंदिनी नगर और आसपास के इलाकों में आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी, अवैध गतिविधि और आम नागरिकों को डराने-धमकाने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
Tagsदुर्गनंदिनी नगरदुष्यंत खोसलाजिलाबदरछत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990गुंडा बदमाशमारपीटडराने-धमकानेदुर्ग पुलिसकलेक्टर आदेशअपराध नियंत्रणकानून व्यवस्थाअहिवारासमाज विरोधी गतिविधियांDurgNandini NagarDushyant KhoslaDistrict BanishmentChhattisgarh State Security Act 1990GoonAssaultIntimidationDurg PoliceCollector OrderCrime ControlLaw and OrderAhiwaraAnti-Social Activitiesछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेछत्तीसगढ़ हिंदीन्यूज हिंदी न्यूज छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ हिंदी खबरछत्तीसगढ़ समाचार लाइवChhattisgarh News HindiChhattisgarh NewsNews of ChhattisgarhChhattisgarh Latest NewsChhattisgarh News UpdateChhattisgarh Hindi News TodayChhattisgarh HindiNews Hindi News ChhattisgarhChhattisgarh Hindi NewsChhattisgarh News Liveजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story





