छत्तीसगढ़। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देशानुसार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग दुर्ग राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम अमलेश्वर में विकसित किए जा रहे कॉलोनियों का निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण में पाया गया कि विकासकर्ताओं के द्वारा नियमानुसार अभिन्यास अनुमोदन किए बगैर कृषि भूमि पर अवैध रूप से मार्गों का निर्माण कर भूखंड चिन्हांकित कर भूखंडों का विक्रय किया जा रहा है, जिससे अवैध कालोनियां विकसित हो रही है जिसमें कल्पतरु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, श्रद्धा विहार एवं बालाजी प्रॉपर्टीज के द्वारा किए जा रहे अवैध विकास व कॉलोनियों की जांच की गई तथा अवैध विकासकर्ताओं के विरुद्ध छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी की गई है। कलेक्टर के द्वारा जिले में अवैध विकासकर्ताओं के विरुद्ध कड़ाई से कार्यवाही के सख्त निर्देश प्राप्त है जिसके अनुसार राजस्व विभाग के सहयोग से अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अवैध विकासकर्ताओं कि विरुद्ध कार्रवाई में विनय पोयम, अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, जिला दुर्ग, विमल बगवैया, प्रभारी संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग, राजेश डुम्भरे वरिष्ठमानचित्रकार, संदीप पटेल, उपयंत्री, अमर सिंह बघेल, उपयंत्री स्थानीय कोटवार व राजस्व के संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे।