छत्तीसगढ़

होली पर्व में ड्राई-डे घोषित

Shantanu Roy
2 March 2026 6:24 PM IST
होली पर्व में ड्राई-डे घोषित
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Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिला में होली पर्व के मद्देनजर 4 मार्च को पूर्ण शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने आदेश जारी कर जिले की सीमा में संचालित सभी प्रकार की मदिरा दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय होली के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अवांछित घटना को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में संचालित समस्त देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें 4 मार्च को पूर्णतः बंद रहेंगी। इसमें देशी मदिरा दुकान (सीएस-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकान (सीएस-2 घघ कंपोजिट), विदेशी मदिरा दुकान (एफएल-1 घघ कंपोजिट) सहित सभी अधिकृत दुकानों और उनसे संलग्न अहातों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीएस-2 (ग-अहाता), सीएस-2 (ग-कंपोजिट अहाता) तथा एफएल-1 (ख-अहाता) भी इस आदेश के दायरे में रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान जिले में मदिरा का किसी भी प्रकार का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।


इसमें शराब का विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, धारण और परिवहन शामिल है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से शराब रखने या बेचने की स्थिति में प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की जा सकती है। कलेक्टर ने आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय उड़नदस्तों को सक्रिय रखा जाएगा, जो संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। संदिग्ध स्थानों, गोदामों और वाहनों की जांच की जाएगी ताकि अवैध शराब के भंडारण या परिवहन को रोका जा सके। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, ढाबा या अन्य प्रतिष्ठान में शराब परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों के अनुसार, होली के दिन शराब सेवन के कारण अक्सर विवाद और कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि जिले में पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। पुलिस और आबकारी विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे तथा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे शुष्क दिवस के आदेश का पालन करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित थाना या आबकारी विभाग को दें। त्योहार को सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में मनाने के लिए जनसहयोग को आवश्यक बताया गया है।
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