छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में कल शुष्क दिवस घोषित, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

HARRY
29 Aug 2021 2:12 PM GMT
छत्तीसगढ़ में कल शुष्क दिवस घोषित, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
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रायपुर। छत्तीसगढ शासन वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त 2021 दिन सोमवार को शुष्क दिवस घोषित किया जाता है। उक्त दिवस को पूरे प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की दुकानें बंद रखी जायेगी एवं मदिरा का विक्रय पूर्णतः बंद रहेगा। जारी आदेश के अनुसार घोषित शुष्क दिवस में मदिरा की कोई भी दुकान, हॉटल, रेस्टोरंेट, क्लब आदि में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि में मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण पर एवं गैर लाईसेेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भंडारण पर सख्ती से रोक रहेगी। प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों, संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल को मदिरा के अवैध परिवहन तथा विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थल के प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर डिसपेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। दही हांडी (मटकी फोड़) के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। परिसर में केवल बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाये। फेस कव्हर या मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाये। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर, बैनर, स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किये जाएं। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और विडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए। आगंतुको को परिसर में क्रमश: एक के बाद एक ही प्रवेश दिया जावे। एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इकठ्ठा न किया जाये। स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के जूते, चप्पल उनके वाहन में ही रखकर धार्मिक पूजा स्थल में प्रवेश के लिए निर्देशित किया जाये। अन्य श्रद्धालुओं हेतु अलग-अलग स्लॉट अनुसार जूते-चप्पल रखने की व्यवस्था की जाये। परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेेसिंग व फिजिकल डिस्टैंसिंग को ध्यान में रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये। परिसर के बाहर और भीतर स्थित सभी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि में हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा या सर्कल निशान लगाया जाये। प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाये। आगंतुकों को परिसर प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना अनिवार्य होगा।

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