
कोरबा. अपने घर में रह रहे साले की जीजा ने जमकर पिटाई कर दी. उसे घसीटते हुए कांक्रीट वाले रोड में दूर फेंक दिया. हादसे में घायल साले की मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई एक माह से की. मामले में बहन के घर रह करीब साढे तीन रहा था मृतक प्रथम अपर सत्र सुनवाई के बाद न्यायाधीश के दोषी को आजीवन न्यायालय ने की सजा सुनाई गई दिया फैसला है.
यह फैसला साल तक चली सश्रम कारावास प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के न्यायालय ने दिया है. अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा संजय जायसवाल के मुताबिक घटना 4 अक्टूबर 2022 को दीपका के गांधी नगर सिरकी में घटित हुई थी. यहां रहने वाले रमेश सिंह कोर्राम 55 वर्ष के घर करीब एक माह से उसका साला नाथुराम रह रहा था. घटना दिनांक की शाम करीब 6 बजे रमेश सिंह नशे की हालत में घर पहुंचा. वह हाथ में कत्ता रखा हुआ था. इस कत्ते को लहराते हुए साले को जान से मारने की धमकी दे रहा था. उसने थोड़ी देर बाद नाथुराम से मारपीट शुरू कर दी. उसे घसीटते हुए दूर ले गया. उसने अपने साले को कांक्रीट वाली सड़क पर फेंक दिया. जिससे नाथुराम को गंभीर चोटें आई. उसने ईलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी रमेश सिंह कोर्राम के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया. मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा मधु तिवारी के न्यायालय में चल रही थी. सुनवाई के दौरान मृतक की बहन पंचकुवर ने मारपीट व लड़ाई झगड़ा की बात बताई. वहीं आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत पेश किया गया. जिससे आरोप सिद्ध हो गया. कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.





