छत्तीसगढ़
स्कार्पियो में लाल-नीली बत्ती और सायरन लगाकर नशे में ड्राइविंग, कोर्ट ने काटा चालान
Shantanu Roy
16 Dec 2025 7:10 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर में यातायात नियमों के उल्लंघन पर यातायात पुलिस रायपुर ने सख्त कार्रवाई की है। सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आए एक मामले में स्कार्पियो वाहन में अनधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती और सायरन/हूटर लगाकर शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन को जप्त कर न्यायालय में पेश किया गया है।
यातायात पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए सूचना मिली थी कि स्कार्पियो वाहन क्रमांक CG-04-NJ-9007 में चालक वाहन चलाते समय शराब पी रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा संबंधित वाहन की पतासाजी शुरू की गई। 16 दिसंबर 2025 को नियमित चेकिंग के दौरान उक्त स्कार्पियो वाहन को रोका गया। जांच में पाया गया कि वाहन में अनधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती तथा सायरन/हूटर लगाए गए थे, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही वाहन चालक नशे की हालत में पाया गया। वाहन चालक की पहचान आशीष यादव के रूप में हुई। एल्कोमीटर से जांच करने पर चालक के शरीर में 128 एमजी/100 एमएल मात्रा में शराब का सेवन पाया गया, जो निर्धारित सीमा से कहीं अधिक है। यातायात पुलिस ने मौके पर ही वाहन को विधिवत जप्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए यातायात मुख्यालय लाया।
पूछताछ के दौरान चालक ने बताया कि वाहन का मालिक डिलेश्वर पटेल पिता श्री शोभनाथ पटेल है, जो वीआईपी स्टेट, अशोका नगर रायपुर का निवासी है। वाहन मालिक से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि उक्त स्कार्पियो वाहन पिछले दो वर्षों से बिलासपुर में गोस्वामी ट्रेवल्स के माध्यम से पुलिस विभाग बिलासपुर में अधिग्रहण पर चल रही थी। कुछ तकनीकी खराबी के कारण चार दिन पहले वाहन को मरम्मत हेतु रायपुर लाया गया था। वाहन मालिक ने यह भी बताया कि रविवार की रात चालक आशीष यादव ने घर जाने के लिए साधन न होने की बात कही, जिस पर उसे अस्थायी रूप से वाहन घर जाने के लिए दे दिया गया। हालांकि, वाहन चालक द्वारा वाहन का दुरुपयोग करते हुए न केवल शराब के नशे में ड्राइविंग की गई, बल्कि वाहन में अनधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती और सायरन का भी इस्तेमाल किया गया।
यातायात पुलिस रायपुर ने चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 108, 185 एवं 119(3) के तहत कार्रवाई करते हुए पंचनामा तैयार किया और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। इन धाराओं के अंतर्गत लगभग 20,500 रुपये के अर्थदंड का प्रावधान है। जप्त वाहन को न्यायालय में प्रकरण के निराकरण एवं न्यायालय के आदेश के बाद ही छोड़ा जाएगा। यातायात पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं और किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन न करें। साथ ही, अनधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती या सायरन का उपयोग करना गंभीर अपराध है, जिस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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