छत्तीसगढ़

डॉ पूजा चौरसिया के कातिल को नहीं मिली जमानत

Nilmani Pal
30 Oct 2024 9:30 AM GMT
डॉ पूजा चौरसिया के कातिल को नहीं मिली जमानत
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बिलासपुर। चर्चित डॉ. पूजा चौरसिया की कथित आत्महत्या मामले में आरोपी सूरज पांडेय की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। घटना में सूरज के खिलाफ धारा 306 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया था। तिफरा स्थित बॉबजी कॉलोनी निवासी और जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ. पूजा को 10 मार्च 2024 की रात उनके पति अनिकेत कौशिक ने मृत अवस्था में महादेव हॉस्पिटल पहुंचाया था।

हॉस्पिटल द्वारा सिरगिट्टी पुलिस को मेमो भेजा गया, जिसमें बताया गया कि पूजा को फांसी के फंदे पर लटकने से मौत हुई। पुलिस ने मामले में पूजा की मां, भाई, पति और आरोपी सूरज पांडेय के बयान दर्ज किए। मृतका की मां ने पुलिस की जांच पर असंतोष जताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उनकी बेटी की हत्या की आशंका जताई गई थी। मां ने कई ऐसे साक्ष्य स्वयं एकत्र किए थे जिसमें उनका संदेह मजबूत हुआ।

हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी को इस प्रकरण की जांच के आदेश दिया था।


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