धमतरी/सिहावा। थाना सिहावा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सांकरा निवासी प्रार्थी कृष्णानाथ शिव उपासक ने डॉ.विजय साहू, नेतराम ठाकुर एवं सुरेश सिन्हा के विरुद्ध स्वास्थ्यवर्धक प्रोजेक्ट मशीन ओजोनाइजर,जो गंदे पानी दूषित हवा को शुद्ध करने का काम करता है। इसकी कीमत 80 हजार है, ऑफर में 7000 रुपए में कंपनी उपलब्ध करा रही है कहकर रलित फूड्स प्राइवेट विभूति खंड लखनऊ उत्तर प्रदेश की कंपनी में जुड़ने और काम करने पर कमीशन मिलने का झांसा दिया। कंपनी में रुपए निवेश करने पर कंपनी के सालाना टर्नओवर का 10 प्रतिशत मुनाफा मिलने का प्रलोभन देकर आवेदक एवं आसपास के कई लोगों से उनके घर आकर 7,80,000/-रुपए बैंक खातों में जमा कराकर धोखाधड़ी किया। साथ ही छल कपट करते हुए कंपनी का ब्रांच कार्यालय नगरी में खुलने का झांसा दिया।
प्रार्थी कृष्णानाथ शिव उपासक द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत की जांच उपरांत 21 जुलाई को डॉ. विजय साहू, सुरेश सिन्हा व नेतराम ठाकुर के विरुद्ध थाना सिहावा में धारा 420, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीम ने आरोपियों के सकुनत में दबिश दी गई। आरोपी सुरेश कुमार सिन्हा उपस्थित मिला, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में अपने साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग से धोखाधड़ी करना स्वीकार किया। मामले में आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार क्रमांक CG 04 KP 7771 को जब्त किया गया है। अपराध स्वीकारोक्ति व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी सुरेश कुमार सिन्हा पिता स्व. शंकर लाल सिन्हा उम्र 39 वर्ष निवास सेमरिया थाना विधानसभा रायपुर जिला रायपुर को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मामले में संलिप्त अन्य आरोपी फरार हैं,जिनकी पतासाजी की जा रही है।