छत्तीसगढ़

सहायक शिक्षक पर फिलहाल न करें कार्रवाई, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर सीईओ से मांगा जवाब

Nilmani Pal
22 May 2022 2:51 AM GMT
सहायक शिक्षक पर फिलहाल न करें कार्रवाई, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर सीईओ से मांगा जवाब
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बिलासपुर। सूरजपुर जिले के भैयाथान ब्लाक में शासकीय प्राथमिक शाला नवापारा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ अनिल कुमार साहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जनपद पंचायत सीईओ को नोटिस जारी कर अंतिम फैसला होने तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सीईओ से जवाब पेश करने कहा है।

अनिल कुमार साहू ने वकील मतीन सिद्दीकी व दीक्षा गौराहा के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसकी प्रारंभिक नियुक्ति मई 2009 को हुई थी। संविलियन सितंबर 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में हुआ था। किन्तु अप्रैल 2016 में राजेश कुमार की झूठी शिकायत पर जनपद पंचायत भैयाथान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी का दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए।

बता दें कि जुलाई 2017 में भी दीपक साहू की झूठी शिकायत पर खंड शिक्षाधिकारी भैयाथान ने नोटिस जारी किया था। जांच में यह शिकायत भी झूठी निकली। जांच के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शिकायतों को झूठा पाया था। जांच रिपोर्ट में सब कुछ साफ होने के बाद भी उसे जांच के नाम पर बार-बार तलब किया जा रहा है।

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