दुर्ग। देर रात्रि तेज आवाज डीजे बजाने वालो पर दुर्ग पुलिस ने कार्यवाही की है। कोलाहल अधिनियम के तहत DJ को जब्त किया गया। बता दें कि ज़िले के सभी एसडीएम,सभी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार/ नायब तहसीलदार) पुलिस प्रशासन के एएसपी,एसडीओपी और एसएचओ को ज़िले में कानफोडू डीजे -धुमाल (ध्वनि विस्तारक यंत्रों)डीजे (तेज ध्वनि) से बजने वाले पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये है। उन्होंने जारी निर्देश में बजाने वालों के ख़िलाफ़ क़तई रियायत ना बरती जाने कहा गया।
हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय युगल पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्य सचिवए छत्तीसगढ़ सरकार को इस मामलें में उत्सवों के अवसरों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों डीजे द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के खतरे को खत्म करने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।