छत्तीसगढ़
रायपुर में नियमों के खिलाफ डी.जे. संचालित करते 4 संचालकों पर पुलिस ने की कार्रवाई
Shantanu Roy
23 Nov 2022 3:14 PM GMT
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छग
रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डीजे एवं धुमाल संचालन के संबंध में डी जे एवं धुमाल संचालित करने वालों की बैठक लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराने निर्देशित करने के साथ ही डी जे एवं धुमाल संचालकों द्वारा निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये है। जिसके परिपालन में समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित डी जे एवं धुमाल संचालकों की बैठक लेकर संचालकों को उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों से अवगत कराये जाने के साथ ही निर्देशो एवं नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करने की समझाईश दी गई थी।
इसी तारतम्य में दिनांक 22-23.11.2022 की दरम्यानी रात्रि थाना सिविल लाईन एवं गोलबाजार क्षेत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन कर डी.जे. संचालित करते पाए जाने पर थाना सिविल लाईन में 2 तथा थाना गोलबाजार में 2 डी.जे संचालको के विरूद्ध विधिवत कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई। इसके साथ ही उर्स पर्व के दौरान उर्स कमेटी के 10 सदस्यों को ध्वनी विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का पालन करने के संबंध में नोटिस तामिल कराई गई। माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों व नियमों का उल्लंघन करने वाले डी जे एवं धुमाल संचालकों के विरूद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
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