छत्तीसगढ़

दिव्यांग केंद्र दुष्कर्मकांड: महिला होमगार्ड की निगरानी में छात्रावास में रहेंगी छात्राएं

Shantanu Roy
30 Sep 2021 4:15 PM GMT
दिव्यांग केंद्र दुष्कर्मकांड: महिला होमगार्ड की निगरानी में छात्रावास में रहेंगी छात्राएं
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। जशपुर। दिव्यांग केंद्र में हुई दुष्कर्म, छेड़छाड़ और मारपीट की घटना उजागर होने के बाद शासन प्रशासन इन दिनों छात्रावासों की व्यवस्था दुरूस्त करने में जुटा हुआ है। इसके तहत कलेक्टर महादेव कावरे ने छात्रावास के संचालन के लिए मार्गदर्शन जारी कर सख्ती से पालन करने की हिदायत देते हुए लापरवाही पाएं जाने पर एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है।

जारी किए गए पत्र में कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि बालिका छात्रावास में महिला अधीक्षक के अलावा उसका पति और व्यस्क पुरूष को प्रवेश और रहने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी बालिका छात्रावास की अधीक्षिका को इस निर्देश का पालन करने का प्रमाण पत्र, आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त के पास तीन दिवस के अंदर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश का उल्लंघन होने की स्थिति में अधीक्षिका और मंडल संयोजक को जिम्मेदार मानकर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही छात्रावास में महिला होमगार्ड की तैनाती कर असामाजिक तत्वों के जमा होने और अनावश्यक घूमने वालों की सूचना तत्काल नजदीकी थाने में दी जाएगी। इस व्यवस्था में चूक होने पर संबंधित होमगार्ड और अधीक्षिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी भी स्थिति में अधीक्षिका के अलावा किसी को भी कन्या छात्रावास में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
छात्रा की बीमार होने पर तत्काल अधिकारियों की सूचित कर इलाज की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अधीक्षिका की होगी। प्राधिकृत पुरूष अधिकारी द्वारा कन्या छात्रावास का निरीक्षण अधीक्षिका और महिला कर्मचारी की उपस्थिति में ही किया जा सकेगा। छात्रावास के स्कूल जाने के लिए छात्राएं एक समूह में महिला होमगार्ड की निगरानी में जाएंगी और वापस लौटेगीं। अधीक्षिका का छात्रावास में निवास करना अनिवार्य होगा छुट्टी में जाने से पहले उधााधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
छात्रावास में निवासरत छात्र-छात्राओं के वनभोज पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के साथ ही उनसे लकड़ी मंगाने सहित अन्य कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभिभावकों को सिर्फ रविवार के दिन ही छात्र-छात्रा से मिलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए भी अभिभाकवों को छात्रावास के पंजी में अभिभावक का रिकार्ड दर्ज होना अनिवार्य होगा। बिना अभिभावक के उपस्थिति के किसी भी छात्र या छात्रा को घर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कलेक्टर ने 28 बिंदु के इस मार्गदर्शी का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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