छत्तीसगढ़

अपर कलेक्टरों के मध्य कार्यों का विभाजन, DM ने जारी किया आदेश

Nilmani Pal
19 Nov 2024 12:24 PM GMT
अपर कलेक्टरों के मध्य कार्यों का विभाजन, DM ने जारी किया आदेश
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दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में पदस्थ अपर कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर कलेक्टर श्री अरविन्द कुमार एक्का को अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला दुर्ग के न्यायालयीन कार्य, दुर्ग अनुभाग एवं भिलाई-3 अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित अपील पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करने (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित), दुर्ग अनुभाग एवं भिलाई-3 अनुभाग के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत कलेक्टर को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये प्रकरणों में समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। रोस्टर के अनुसार तहसील/अनुविभाग कार्यालय/उप पंजीयक कार्यालय/जनपद कार्यालय का निरीक्षण, महिला एवं बाल विकास विभाग के नस्तियों का निराकरण (स्थानांतरण/पदस्थापना/अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित नस्तियां कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएंगी), शासकीय कर्मचारियों के लिए शासन से प्राप्त होने वाले स्वत्वों के संबंध में वैध वारिसान प्रमाण पत्र जारी करना, शासकीय कार्यालयों के उपयोग हेतु भवन के किराया निर्धारण, प्रमाण पत्र जारी करना (2500 रु. तक के किराया) इसके ऊपर के प्रकरणों की नस्तियों को कलेक्टर को प्रस्तुत करना), अनुपयोगी डेड स्टॉक जो 5000 रू. तक की कीमत का हो, को अपलेखन करने का अधिकार, चोरी हुए 2000 रू. तक की सामग्री को अपलेखन करने का अधिकार, समयावधि में पेश शस्त्र लाईसेंसों का नवीनीकरण, शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृति एवं नवीनीकरण आदेश के पश्चात लाईसेंस बुक तथा लाईसेंस पंजी के प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर एवं सत्यापन, अस्थायी फटाका लाईसेंसों का नवीनीकरण, 20,000 रू. तक आवर्ती व्यय स्वीकृति का अधिकार (उपजिलाध्यक्ष एवं तहसीलदारों के यात्रा भत्ता एवं औषधि देयकों की स्वीकृति), सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की राशि, ग्रेच्यूटी एवं जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. जमा राशि का भुगतान, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की यात्रा देयकों एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति, शासकीय वाहन के टायर, ट्यूब एवं बैटरी नियमानुसार क्रय करने की स्वीकृति, शासन के नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप टेलीफोन, विद्युत, पीओएल, शासकीय वाहनों के मरम्मत के व्यय की स्वीकृति, दुर्ग तहसील के अवैध उत्खनन के प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण एवं नोडल अधिकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग व नोडल अधिकारी बायोमेट्रिक सिस्टम स्थापना जिला कार्यालय दुर्ग का प्रभार सौंपा गया है।

अपर कलेक्टर अरविन्द एक्का के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर सुश्री चौधरी को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें प्रोटोकाल अधिकारी, वित्त/स्थापना शाखा, भू-अभिलेख शाखा, डायवर्सन शाखा, लायसेंस शाखा, जिला नाजिर शाखा, चिटफंड शाखा, सांख्यिकी लिपिक, एस डब्ल्यू, सिविल सूट शाखा, सीएसआर मद शाखा, सहायक अधीक्षक सामान्य शाखा, खनिज शाखा, अल्प बचत शाखा, जिला कोषालय, आबकारी विभाग, श्रम विभाग/बाल श्रमिक परियोजना, चिप्स शाखा/लोक सेवा केन्द्र, जिला योजना मण्डल, छ.ग. आवास साफ्टवेयर/भवन निर्माण नियमितीकरण, जिला कार्यालय परिसर के कार्यालयों/विभिन्न शाखाओं का आकस्मिक निरीक्षण, आदिम जाति कल्याण विभाग के नस्तियों का निराकरण, अन्तयावसायी वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के नस्तियों का अंतिम निराकरण, जेल/होमगार्ड/सैनिक कल्याण बोर्ड इत्यादि शाखाओं के साथ-साथ कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी शामिल है।

इसी प्रकार अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह को उप जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग (सामान्य निर्वाचन), उप जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्ग (स्थानीय निर्वाचन), परिसीमन (पंचायत एवं नगरीय निकाय), चिटफंड कंपनी के प्राप्त आवेदनों के निराकरण, नजूल एवं नजूल जांच से संबंधित समस्त नस्तियों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण करने (भूमि आबंटन के प्रकरणों को छोड़कर), नजूल शाखा के केवल हुडको भिलाई से संबंधित समस्त नस्तियों का जिसमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य ना हों, अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण का दायित्व सौंपा गया है। हुडको से संबंधित समस्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने, नजूल शाखा के प्रकरणों एवं नस्तियों का जिनमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो, अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण, 4000 वर्गफुट तक के नजूल पट्टे का नवीनीकरण, ऋणमुक्ति अधिनियम 1976, पट्टाधृति अधिनियम 1984/1998 के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, नोडल अधिकारी राजीव गांधी आश्रय योजना 2019 एवं पट्टाधृति अधिनियम 1984, विभागीय जांच अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग का दायित्व दिया गया। अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर सुश्री चौधरी को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिसमें वरिष्ठ लिपिक 1, 2 एवं 3 शाखा, नगरीय प्रशासन (डूडा) शाखा, मुख्यमंत्री घोषणा शाखा के साथ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये, अन्य कार्य शामिल है।

अपर कलेक्टर मुकेश रावटे को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील प्रकरणों का निराकरण, जिला विवाह अधिकारी, प्रोटोकॉल शाखा, भू-अभिलेख शाखा एवं डायवर्सन शाखा, भू-अर्जन/भू आबंटन अधिकारी, लायसेस शाखा, सांख्यिकी लिपिक शाखा, सहायक अधीक्षक सामान्य शाखा, सिविल सूट व्यवहारवाद शाखा, जिला दुर्ग स्थित विभिन्न विभाग/कार्यालयों का निरीक्षण हेतु प्रभारी अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। अपर कलेक्टर रावटे को सीएसआर शाखा, डीएमएफ शाखा, मानव अधिकार आयोग के प्रकरण/नागरिकता प्रमाण पत्र, नशा मुक्ति अभियान जिला दुर्ग, उद्यानिकी विभाग दुर्ग, आदिम जाति कल्याण विभाग दुर्ग, जिले अंतर्गत सड़क मरम्मत निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के पर्यवेक्षक, कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय महाविद्यालय कचान्दूर दुर्ग एवं कॉल सेंटर शाखा जिला कार्यालय दुर्ग के नोडल अधिकारी का दायित्व दिया गया है। धमधा/पाटन अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित अपील पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग (प्रत्येक दसवां प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को अंतरित) एवं धमधा/पाटन अनुभाग के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत कलेक्टर को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये प्रकरणों में समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। अपर कलेक्टर श्री रावटे धमधा, पाटन तहसील के अवैध उत्खनन के प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण का कार्य करेंगे। सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमा दुर्ग (अधिनियम समाप्ति उपरांत शेष अनुसांगिक कार्यवाही हेतु), राजस्व विभाग से संबंधित विधानसभा प्रश्नों की जानकारी समय पर भेजने हेतु नस्ती कलेक्टर के समक्ष पेश करना, जिले के प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों के निराकरण (आर.बी.सी. 6-4), मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव द्वारा आयोजित विडियो कांफ्रेसिंग का कार्य, शिकायत शाखा से प्राप्त नस्तियॉं (आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण होने से कलेक्टर को प्रस्तुत), पीजीएन के आवेदन पत्रों का निराकरण एवं अन्य मदों से प्राप्त होने वाली शिकायतों की समय-समय पर समीक्षा तथा व्यक्तिगत रूचि लेकर निराकरण करने का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का दायित्व भी शामिल है।

अपर कलेक्टर रावटे के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियाँ कलेक्टर चौधरी को प्रस्तुत की जायेंगीे। जिनमें खाद्य शाखा, नजूल व नजूल जांच, भू-अर्जन व भू- बंटन शाखा, स्वेच्छानुदान, जनसंपर्क, मुख्यमंत्री सहायता शाखा, सी एम घोषणा, जनगणना शाखा, सहायक अधीक्षक राजस्व/राजस्व मोहर्रिर शाखा, सहायक अधीक्षक (सामान्य)/वरिष्ठ लिपिक-1, 2, 3,/पासपोर्ट शाखा, राजस्व लेखा शाखा/बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधक/सूखा राहत शाखा, प्रेषक व मुद्रलेखन शाखा, मुख्य प्रतिलिपि शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री/लायब्रेरी शाखा, पर्यावरण अधोसंरना मद, 20 सूत्रीय, 15 सूत्रीय एवं अल्पसंख्यक आयोग, काउन्टर शाखा, जवाहर नवोदय विद्यालय बोरई/केन्द्रीय विद्यालय दुर्ग/नेहरू युवा केन्द्र/खेल विभाग दुर्ग/शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत, सचिव रविशंकर स्टेडियम/मानस भवन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जानकारी प्रस्तुत करना एवं समय-समय पर कलेक्टर द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य शामिल है।

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