मुर्तजर नया मकान का निर्माण मकान कर रहा है।
मकान निर्माण की बात पर पूर्व से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था. 21 फरवरी की रात्रि करीबन 08.30 बजे मूर्त० थनेन्द्र तारक खाना खाकर अपने निर्माणाधीन मकान को रोज की भांति देखने के गया था जो रात्रि में करीबन 09.30 बजे लडखडाते हुये लहुलुहान हालत में बांधा चौक की ओर आया जिसे देखकर प्रार्थी यादराम तारक व गवाहन पास में जाकर पूछे तो उसने बतायें कि ठुमुक तारक के द्वारा मकान निर्माण की बात को लेकर जान से मारने की नियत से पास में रखे टंगिया से गले मे वार कर रहा था, जो जबड़े एवं गाल के बीच में लगा
जिससे वह घायल हो गया,जिसे ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस वाहन से ईलाज के लिए मगरलोड शासकीय अस्पताल लायें। जहां चेकअप बाद हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टर द्वारा रिफर करने पर बालाजी अस्पताल रायपुर ले जाकर ईलाज हेतु भर्ती कराया गया। प्रार्थी यादराम तारक पिता उदेराम तारक उम्र 35 साल साकिन रांकाडीह थाना मगरलोड के द्वारा लिखित आवेदन पर थाना मगरलोड में अपराध क्र.44/23 धारा 307 भादवि० कायम कर विवेचना में लिया गया।
जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत ठाकुर द्वारा त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये थे। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंभुरकर साहू के मार्गदर्शन में एसडीओपी.कुरुद कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में थाना प्रभारी मगरलोड द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने जुर्म करना कबुल किया है तथा घटना में प्रयुक्त लोहे के टंगिया को बरामद कर गवाहो के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध घटित करना एवं पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आज दिनांक 23.02.23 को विधिवत् गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से न्यायिक रिमाण्ड तैयार कर जेल भेजा गया है।
*गिरफ्तार आरोपी*-: ठुमुक राम उर्फ ठुमेश्वर तारक पिता स्व. राधेश्याम तारक उम्र 21 साल निवासी रांकाडीह, थाना-मगरलोड जिला धमतरी।