जिला कोर्ट ने भृत्य का जमानत याचिका किया खारिज, इस मामले में है जेल में
जांजगीर चांपा। भृत्य का नौकरी पाने मुख्यमंत्री का फर्जी लेटर कलेक्टर को देने वाले आरोपी डिकेश्वर प्रसाद साहू की जमानत याचिका को जांजगीर के द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि मिशन संचालक में भृत्य के पद पर डिकेश्वर साहू पदस्थ था, जिसे अनियमितता पाए जाने पर उसे विभाग द्वारा निलंबित किया गया था।
निलंबित होने के बाद भृत्य ने मुख्यमंत्री के फर्जी लेटर पेड से कलेक्टर को पत्र प्रस्तुत किया था। इसमें उसे नौकरी में पुनः रखने की बात कही गई थी। मामले में जांच की गई तो पत्र में मुख्यमंत्री का फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी तरीके से नौकरी पाने की बात सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले में उसे गिरफ्तार किया था और उसे जेल भेज दिया था, जहां से उसने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। मामले में द्वितीय सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।