छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 'DREAM PROJECT' पर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका ख़ारिज

HARRY
20 Feb 2021 2:10 AM GMT
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के DREAM PROJECT पर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका ख़ारिज
x

फाइल फोटो 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लेटेस्ट खबरे

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | छत्तीसगढ़/ बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी परियोजना अरपा रिवर फ्रंट को लेकर एक बड़ी खबर है। इस परियोजना को लेकर हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। इसके साथ ही अब इस परियोजना का रास्ता साफ हो गया है।

वहीं याचिका के ख़ारिज होते ही ज़िला प्रशासन को काम शुरु करने की अनुमति मिल भी गई है। इस परियोजना में काम शुरू होने पहले टेंडर सम्बन्धी कुछ मामले को लेकर रोक लगी थी। जिसके बाद हाईकोर्ट का अहम् फैसला सामने आया है।
अरपा रिवर फ्रंट परियोजना के तहत अरपा नदी के पानी को फिर से तट के उपर तक लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए तमाम कवायद बैराज जैसे काम किये जा रहे है। वहीं दूसरी ओर अरपा को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खासी रुचि दिखाई है और अरपा नदी को पहले की जैसे ही दृश्य नदी के रुप प्रदर्शित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।
बता दें कि इस परियोजना के लिए सभी तरह की तैयारियां पूर्ण कर ली गई थी। टेंण्डर के मसले को लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। जिसके बाद से इस परियोजना पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस मसले पर फ़ैसला देते हुए ज़िला प्रशासन को काम शुरू करने की अनुमति दे दी है।
Next Story