छत्तीसगढ़

Kanker SP दफ्तर में नए कानून पर हुई परिचर्चा

Nilmani Pal
12 July 2024 4:37 AM GMT
Kanker SP दफ्तर में नए कानून पर हुई परिचर्चा
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कांकेर kanker news। नवीन कानून पर परिचर्चा विषय पर कांकेर जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और पत्रकार का पुलिस अधीक्षक कार्यालय Superintendent of Police Office के सभाकक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संदीप पटेल (भा.पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भानुप्रतापपुर, गिरिजा शंकर साव उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय कांकेर, इ श्वर साहूजी द्वारा नवीन कानूनों जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नवीन प्रावधानों के संबंध में प्रकाश डाला गया।

chhattisgarh newsनागरिक केन्द्रित, अभियुक्त केन्द्रित, पीड़ित केन्द्रित कानून एवं कल्याणकारी अवधारणा के वर्त मान प्रासंगिकता के संबंध में व अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीक(फोरेंसिक),डिजीटल एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के प्रावधान सहित संपूर्ण कानून पर विस्तारपूर्व क चर्चा किया। इस दौरान महिलाओं एवं बालकों के विरुö अपराधों के बारे में बताते हुए उपस्थित स्त्रोतागणों के प्रश्नाें व संशयों का समाधान किया गया। chhattisgarh

विदित हाे कि इन नवीन कानून के निर्मा ण में कुल 04 वर्ष 03 माह 17 दिन का समय लगा, व दिसम्बर 2023 को पूर्ण हुआ। 25 दिसम्बर 2023 को नवीन कानून संबंधी तीनों विधेयकाें पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होकर इसी तिथि को विधेयक कानून के रूप में

अधिसुचित किया गया। 164 वर्ष पुरानी भारतीय दण्ड स ंहिता 1860 में क ुल 511 धाराएं थी, जबकि नवीन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं है। 51 वर्ष पुरानी दण्ड प्रकि्रया संहिता में 484 धाराएं थी, जबकि नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं है। इसी प्रकार 152 वर्ष साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं थी जिसमें संशोधन पश्चात अब 170 धाराएं है। तीनो नवीन कानून 01 जूर्लाइ 2024 से लागू किया गया है, उक्त कानून के समस्त उपबंध उनके लागू होने की तिथि (01 ज ूर्लाइ 2024) काे या उसके पश्चात् घटित अपराध पर ही लागू हाेंगें।

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