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जांजगीर-चांपा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 के तहत विगत दिवस जिला सलाहकार समिति (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट) के सदस्यो की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सोनोग्राफी सेंटरों का नवीनीकरण, नये सोनोग्राफी सेंटर खोलने की अनुमति, एक्ट के तहत समय समय पर शासन द्वारा किया गया संशोधन का पालन करना, सभी सेंटरों का हर तीन माह में एक बार निरिक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना है। सभी सेंटरों द्वारा ऑनलाईन एफ फार्म भरा जाना, गर्भवती माताओं को सेंटर में स्वच्छ पानी एवं स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।
वेंटिंग हाल में गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करना या कराना दंडनीय अपराध है का बोर्ड लगा होना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत लिंगानुपात सामान रखने के लिए कार्य किया जाना आदि आवश्यक विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक में डॉ. आर. के. सिंह मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. ए. के. जगत सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, डॉ. ममता जगत चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय, सुरेश कुमार साहू जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला न्यायालय,भारती कश्यप महिला सदस्य, अनुराधा शुक्ला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम एवं सतीश चन्द्र राठौर सहा. ग्रेड 03 (प्रभारी लिपिक पी.सी.पी.एन.डी.टी एक्ट) कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जांजगीर उपस्थित थे।
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