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धमतरी। अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक कृषि ने रायपुर की पेस्टिसाइड्स निर्माता कम्पनी मेसर्स यूनाइटेड पेस्टिसाइड के बैच नंबर 3701 की निर्मित कीटनाशक दवा इमाजेथापाइर 10 प्रतिशत एस.एल. का धमतरी जिले में विक्रय एवं भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध किया गया है।
उक्त बैच वाली दवा को सीजी एग्रो बीज निगम से नमूना लेकर कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भेजा गया, जहां प्रयोगशाला में दवा के विश्लेषण में अमानक पाए जाने के कारण अमानक बैच की दवा का विक्रय एवं भंडारण करने पर जिले में प्रतिबंधित किया गया है। उप संचालक कृषि ने कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त बैच पर प्रतिबंध लगाया है।
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