महासमुन्द। अवैध शराब विक्रय के विरुद्ध जिले में लगातार कार्यवाही जारी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात सतत निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में कार्यवाही के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में स्थित द न्यू पंजाब ढाबा से खरीदी कराकर शराब विक्रय की पुष्टि होने पर संचालक राकेश मिश्रा उम्र 32 वर्ष के कब्जे की विधिवत तलाशी लिए जाने से 14 नग जम्मू स्पेशल व्हिस्की पाव कुल मात्रा 2.52 लीटर विदेशी मदिरा व्हिस्की जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 34(1) (ख) के तहत जमानतीय प्रकरण कायम किया गया।
इसी प्रकार सारंगढ़ मार्ग में स्थित नवागढ़ में संचालित द इंडियन ढाबा की विधिवत तलाशी लेने पर संचालक मुकेश साहू उम्र 26 वर्ष के कब्जे से मैजिक मोमेंट वोदका बोतल 5 नग मात्रा 3750 उस कीमत 4100 रुपए, मैकडॉवेल नंबर वन बोतल 5 नग मात्रा 3750 उस कीमत 3550 रुपए, बडवाइजर कैन बीयर 2 नग मात्रा 1000 उस कीमत 360 रुपए, सुपर जिप्सी व्हिस्की पाव 101 नग मात्रा 18180 उस कीमत 12120 रुपए, देशी मदिरा प्लेन पाव 98 नग मात्रा 17460 उस कीमत 7840 रुपए कुल जप्त मदिरा मात्रा 41.14 ली. कीमत 27970 रुपए की मदिरा जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 59(क) के तहत प्रकरण कायम कर मामला विवेचना में लिया गया।
उक्त कार्रवाई आबकारी मंडल प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी उत्तम बुद्ध भारद्वाज, आबकारी उपनिरीक्षक के नेतृत्व में की गई। कार्यवाही के दौरान आबकारी आरक्षक राज किशोर पांडे एवं समस्त आबकारी स्टाफ सरायपाली उपस्थित थे।