छत्तीसगढ़

डिप्टी कलेक्टर को किया पेशी पर तलब, मामला 8 रुपए का

Nilmani Pal
12 May 2022 7:06 AM GMT
डिप्टी कलेक्टर को किया पेशी पर तलब, मामला 8 रुपए का
x

रायपुर। राजधानी में पोस्टेड एक महिला डिप्टी कलेक्टर ने गलत सूचना दे दी। आवेदक ने इसके लिए आठ रुपए नुकसान होने की दलील देते हुए फरियाद की। पांच साल से ये मामला चल रहा था। आवेदक को आठ रुपए दिलाने की सुनवाई के नाम पर हजारों रुपए खर्च हो गया। सूचना आयोग ने इस मामले में रायपुर कलेक्टर के बाद अब कोंडगांव कलेक्टर को आदेश दिया है कि जनसूचना अधिकारी रहीं डिप्टी कलेक्टर की पेशी सुनिश्चित कराएं।

दरअसल, आवेदक ने जन सूचना अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय रायपुर से गणेश उत्सव 2017 की झांकियां निकलने के दौरान डीजे बजाने की दी गई अनुमतियो की प्रतियां सूचना का अधिकार के तहत चाही थी. परंतु जन सूचना अधिकारी ने आवेदक से 8 रुपए लेकर गणेश प्रतिमा निकालने के लिए स्वागत मंच निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी. मामला सूचना आयोग पहुंचा आयोग ने कलेक्टर रायपुर को रुपए 8 वापस करने के आदेश करते हुए जन सूचना अधिकारी को रुपए 25000 का पेनल्टी नोटिस और अनुशासनात्मक कार्यवाही का नोटिस भी जारी किया परंतु नोटिस तामिल ना होने के कारण अब आयोग ने कलेक्टर कोंडागांव को वहां पदस्थ तत्कालीन जन सूचना अधिकारी सीमा ठाकुर को नोटिस तामील कराने की जवाबदारी दी है. जन सूचना अधिकारी को अपना पक्ष 29 जून 2022 को रखना है. आवेदक ने बताया कि आज तक रुपए 8 वापस नहीं किए गए हैं. बता दें कि कलेक्टर द्वारा 8 रुप्ए वापस किए जाने के पश्चात छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार 8 रुपए की वसूली तत्कालीन जन सूचना अधिकारी से की जावेगी.

Next Story