छत्तीसगढ़

Dental क्लीनिक सील, बिना लाइसेंस के हो रहा था संचालित

Nilmani Pal
17 July 2024 3:17 AM GMT
Dental क्लीनिक सील, बिना लाइसेंस के हो रहा था संचालित
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दुर्ग durg news। जिले में नर्सिंग होम एक्ट Nursing Home Act की टीम ने रुंगटा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लीनिक Dental Clinic पर छापेमार कार्रवाई की। नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला अपनी टीम के साथ अचानक पहुंचे। जब क्लीनिक चलाने के लिए नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस की मांग की तो वहां स्टाफ नहीं दिखा सका।

chhattisgarh news डॉ. शुक्ला ने क्लीनिक को तत्काल बंद करने की कार्रवाई के साथ प्रबंधन को नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। पिछले 10 साल से बिना नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के संचालित हो रहा था।

जिला नर्सिंग होम एक्ट दुर्ग के नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला ने बताया कि रुंगटा सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लीनिक नेहरू नगर भिलाई के खिलाफ जन समस्या निवारण शिविर में शिकायत मिली थी। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मामले की जांच के लिए उन्हें निर्देशित किया था। इसके बाद वह रुंगटा डेंटल क्लीनिक पहुंचे। क्लीनिक में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां के स्टाफ से क्लीनिक संचालन से जुड़े वैद्य दस्तावेज मांगे। संस्थान के जिम्मेदार एक भी वैद्य दस्तावेज नहीं दे सके। इतना ही नहीं उनके पास क्लीनिक चलाने के लिए नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस भी नहीं था। डॉ. शुक्ला ने बताया कि यह क्लीनिक साल 2014 यानी पिछले 10 साल से बिना नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के संचालित हो रहा था। chhattisgarh

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